#विविध

September 11, 2025

हिमाचल हाईकोर्ट में डीसी मंडी को मांगनी पड़ गई माफी, दिया ये आश्वासन

पूर्व आदेशों की अनदेखी पर अदालत की सख्ती

शेयर करें:

 Mandi Deputy Commissioner

शिमला। कहते हैं कि, कानून के हाथ लम्बे होते हैं। यह बात उस समय सच हो गई जब, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन को अदालत के आदेशों की अवहेलना को लेकर माफ़ी मंगनी पड़ी।

पूर्व आदेशों की अनदेखी पर सख्ती

जानकारी के अनुसार, डीसी मंडी ने एक मामले को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अदालत से बिना शर्त माफी मांगते हुए यह भरोसा दिया कि संबंधित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पेंशन फाइल को अब प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। अदालत ने उनकी माफी स्वीकार कर सुनवाई की अगली तारीख 24 सितंबर तय की है।

यह भी पढ़ें : हिमाचल आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी, अब आसानी से बुक कर सकेंगे सरकारी होटल के कमरे

गौरतलब है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान डीसी मंडी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। वजह यह थी कि याचिकाकर्ता की पेंशन संबंधी याचिका के उत्तर में प्रशासन की ओर से गलत कानूनी आधार पर हलफनामा दाखिल किया गया था। इसके अलावा, अदालत द्वारा बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद पेंशन फाइल आगे नहीं बढ़ाई जा रही थी।

अदालत को दी गई जानकारी

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया कि 6 सितंबर को याचिकाकर्ता का पेंशन प्रकरण सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ महालेखाकार (AG) कार्यालय को भेज दिया गया है। प्रतिवादी पक्ष ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अधिकतम दो हफ्तों के भीतर पेंशन जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

यह भी पढ़ें : हिमाचल : चिट्टे संग पंजाबी युवक अरेस्ट, लंबे समय से कर रहा था नशा सप्लाई करने का काम

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित डीसी अपूर्व देवगन ने कहा कि अब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कानूनी प्रावधानों की स्थिति स्पष्ट रूप से समझ आ गई है। उन्होंने न्यायालय को आश्वस्त किया कि भविष्य में वे न केवल इस केस को समय पर निपटाएंगे बल्कि ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायिक मानकों का पालन भी सुनिश्चित करेंगे।

बिना शर्त माफी को स्वीकार

न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ ने डीसी मंडी की ओर से दिए गए खेद और बिना शर्त माफी को स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में किसी भी सरकारी अधिकारी से आदेशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नोट : ऐसी ही तेज़, सटीक और ज़मीनी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।

ट्रेंडिंग न्यूज़
LAUGH CLUB
संबंधित आलेख