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March 18, 2025
हिमाचल में शुरू हुई शराब ठेकों की नीलामी, यहां जानें नए नियम और शर्तें
प्रदेश में शराब ठेकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू
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शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए वित्तीय वर्ष के लिए शराब ठेकों की नीलामी के टैंडर आमंत्रित कर दिए हैं। यह नीलामी प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो चुकी है और 21 मार्च तक जारी रहेगी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त डा. यूनुस की ओर से नीलामी की तारीख तय करते हुए इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। इस नीलामी में विभिन्न जिलों के शराब ठेकों के लिए आवेदन और नीलामी की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
नीलामी प्रक्रिया के लिए विभिन्न जिलों के लिए अलग-अलग तारीखें निर्धारित की गई हैं:
नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कुछ शुल्क निर्धारित किए गए हैं:
यह शुल्क टैंडर फीस के रूप में जमा करनी होगी जोकि गैर-रिफंडेबल है। नियमों के अनुसार एक ठेकेदार एक ही ठेके के लिए एक से अधिक आवेदन नहीं कर सकता।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस बार शराब ठेकों की नीलामी से 150 करोड़ रुपए का मुनाफा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल शराब ठेकों की नीलामी से 2,700 करोड़ रुपए का राजस्व हुआ था, जबकि इस बार 2,850 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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बीजेपी शासन के दौरान शराब ठेकों की नीलामी में 10 प्रतिशत वृद्धि होती रही, लेकिन कांग्रेस ने इस बार नई आबकारी नीति के तहत बदलाव किए हैं। इसके तहत नीलामी प्रक्रिया और शुल्क में परिवर्तन किए गए हैं, जिनका उद्देश्य राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त करना है।
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राज्य में कुल 2,100 शराब ठेके हैं, और इन ठेकों की नीलामी प्रक्रिया में विभिन्न जिलों के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य शराब व्यापार को नियमित करना और सरकार के लिए अधिक राजस्व उत्पन्न करना है।