#लोकसभा चुनाव 2024
April 21, 2026
हिमाचल: निर्विरोध चुनाव पर मिलेगी एक करोड़ की सौगात, उम्मीदवारों को नहीं मिलेंगे मनपसंद चुनाव चिन्ह
पंचायत से जिला परिषद तक निर्विरोध चुनाव पर मिलेगा इनाम
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शिमला। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रदेश के 51 शहरी निकायों में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसमें सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी नगर निगम के साथ-साथ 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में मतदान कराया जाएगा।
चुनाव के लिए कुल 1806 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। जहां मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग सहायक मतदान केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। मतदान 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा और इसी दिन मतगणना पूरी कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। चुनावी प्रक्रिया के तहत 29, 30 अप्रैल और 2 मई को नामांकन दाखिल किए जाएंगे।
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जबकि 6 मई को दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। 21 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर चुनाव कार्यक्रम को औपचारिक रूप दे दिया गया है और 29 अप्रैल तक सभी मतदान केंद्रों की सूची भी सार्वजनिक कर दी जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कुल 3,60,845 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिनमें 1,80,963 पुरुष और 1,79,882 महिला मतदाता शामिल हैं। खास बात यह है कि 1808 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। मतदाता पहचान के लिए 16 प्रकार के वैध पहचान पत्रों का उपयोग कर सकेंगे।
पंचायतीराज संस्थाओं में निर्विरोध चयन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने आकर्षक प्रोत्साहन राशि तय की है। नई व्यवस्था के तहत यदि कोई पंचायत बिना मुकाबले चुनी जाती है तो उसे 25 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। इसी तरह पंचायत समिति स्तर पर निर्विरोध चयन होने पर 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि जिला परिषद के लिए यह राशि बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिससे गांव स्तर पर सर्वसम्मति से नेतृत्व चुनने की परंपरा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

वहीं, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों को अपनी पसंद के स्वतंत्र चुनाव चिन्ह चुनने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि आयोग द्वारा निर्धारित चिन्ह ही आवंटित किए जाएंगे। नगर निकाय चुनावों में व्यवस्था अलग-अलग रहेगी—नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव स्वतंत्र चिन्हों पर होंगे, जबकि नगर निगम चुनाव पार्टी आधारित चिन्हों पर कराए जाएंगे, हालांकि निर्दलीय प्रत्याशियों को स्वतंत्र चिन्ह दिए जाएंगे। चुनाव खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है, जिसमें नगर निगम के लिए एक लाख रुपये, नगर परिषद के लिए 75 हजार रुपये और नगर पंचायत के लिए 50 हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश के 51 शहरी निकायों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
चुनाव कार्यक्रम के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसके उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। नगर निगम चुनावों में उम्मीदवार राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ेंगे।
वहीं हिमाचल में 51 निकायों के चुनाव के बाद अब हिमाचल में 3757 पंचायतों में भी जल्द ही चुनावी बिगुल बजेगा। अनिल खाची ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं की वोटर लिस्ट 27 अप्रैल को फाइनल होगी। जिसके चलते उससे एक या दो दिन के भीतर हिमाचल की पंचायतों के चुनाव की भी घोषणा कर दी जाएगी। यानी पंचायत चुनाव की घोषणा को अभी करीब एक सप्ताह का समय लग सकता है।
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बता दें कि हिमाचल में 3757 पंचायतें हैं लेकिन प्रदेश सरकार ने 196 नई पंचायतों का गठन किया था। जिससे इन पंचायतों की संख्या बढ़कर 3773 हो गई थी। लेकिन इन नई पंचायतों में से 16 के पुनर्गठन और सीमांकन की प्रक्रिया को लेकर स्थानीय निवासियों ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया था।
बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न पदों के लिए चुनाव चिन्ह अधिसूचित कर दिए हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही उम्मीदवारों को यही चिन्ह आवंटित किए जाएंगे] जिनके आधार पर मतदाता अपने प्रतिनिधि का चयन करेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के तहत वार्ड सदस्य, उपप्रधान, प्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के लिए कुल 115 चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं। इसके अलावा यदि किसी क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है, तो 15 अतिरिक्त चुनाव चिन्ह भी अधिसूचित किए गए हैं। नगर निकाय चुनावों के लिए अलग से 20 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं।