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September 23, 2025

हिमाचल युग केस : हाईकोर्ट ने बदला फैसला, दो को मिली उम्रकैद की सजा- एक हुआ बरी

हाईकोर्ट के फैसले से नाखुश युग के पिता

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SHIMLA YUG CASE

शिमला। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित युग हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने इस मामले के दो दोषियों की सजा पर फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने दोनों दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है।

दो दोषियों को उम्रकैद

अदालत ने दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, अब दो दोषी पूरी उम्र सलाखों के पीछे रहेंगे। मामले से जुड़े तीसरे आरोपी को बरी कर दिया गया है।

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एक आरोपी को किया बरी

आपतो बता दें कि न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की विशेष खंडपीठ ने पिछली सुनवाई के बाद फैसले को रिजर्व रख दिया था। अब इस पर फैसला सुनाया गया है। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, आरोपी चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी पूरी उम्र जेल में रहेंगे। जबकि तेजिंदर पाल को बरी कर दिया गया है।

कोर्ट के फैसले से पिता नाखुश

अब विस्तृत आदेशों के लिए हाईकोर्ट के ऑर्डर का इंतजार है। युग के पिता विनोद गुप्ता ने कहा कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। वह कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

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पड़ोसियों ने ही रची थी साजिश

यह मामला प्रदेश में उस समय सुर्खियों में आया था जब 4 वर्षीय मासूम युग की निर्मम हत्या ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। 14 जून 2014 को शिमला के रामबाजार क्षेत्र से युग का अपहरण किया गया था। बाद में सामने आया कि युग को अगवा करने वाले उसके अपने ही पड़ोसी थे चंद्र शर्मा, तेजिंद्र पाल और विक्रांत बख्शी थे। अपहरण के बाद इन दरिंदों ने युग के पिता से 3.5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी।

टैंक में फेंक दिया मासूम

फिरौती नहीं मिलने पर उन्होंने युग के शरीर में पत्थर बांध कर उसे जिंदा ही एक जलभराव टैंक में फेंक दिया था। यह टैंक भराड़ी इलाके में स्थित था, जहां से दो साल बाद अगस्त 2016 में युग का कंकाल बरामद हुआ।

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जल्दबाजी में नहीं, पर न्याय मिला तेजी से

इस हृदयविदारक घटना की जांच राज्य CID ने की। 25 अक्टूबर 2016 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई और 20 फरवरी 2017 से मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। इस केस में कुल 135 गवाहों में से 105 ने अदालत में बयान दिए। न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 6 सितंबर 2018 को तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई।

 

न्यायाधीश विरेंद्र सिंह ने इस हत्याकांड को दुर्लभतम में दुर्लभ श्रेणी में रखते हुए फांसी की सजा तय की थी। यह फैसला साढ़े 10 महीनों के भीतर आ गया था, जो न्यायिक प्रक्रिया में अपेक्षाकृत तेज माना जाता है।

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जनआक्रोश और न्याय की पुकार

इस घटना के बाद शिमला ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में आक्रोश की लहर दौड़ गई थी। जगह-जगह लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर युग को न्याय दिलाने की मांग की। इस मामले ने कानून व्यवस्था, समाजिक चेतना और मानवता को गहरे स्तर पर प्रभावित किया।

दोषियों को कड़ी सजा

अब हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ ने फांसी की सजा की पुष्टि और दोषियों की अपील दोनों पर सुनवाई पूरी कर ली है। यह निर्णय केवल युग के परिवार ही नहीं, पूरे समाज के लिए न्याय की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा।

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