#अपराध

August 6, 2025

हिमाचल : एक तरफा प्यार में पड़ा बाबा, युवती की छीनी जिंदगी- डेरे के पीछे गाड़ दी देह

डेरे के पास ही था युवती का घर

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Una News

ऊना। हिमाचल प्रदेश में अपराधिक गतिविधियों का ग्राफ दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे मामलों में दोषी को सजा मिलते-मिलते कई साल लग जाते हैं। मगर ऊना जिले की अदालत ने प्यार के मामले में हत्यारा बने बाबा को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

युवती की कर दी थी हत्या

यह मामला साल 2021 में उपमंडल गगरेट के जाड़ला गांव से तब सामने आया था- जब एक 22 वर्षीय नेहा युवती संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गायब हो गई थी। नेहा घर से बाबा के आश्रम जाने की बात कह कर निकली थी। मगर वो देर शाम तक भी वापस घर नहीं लौटी। फिर कुछ दिन बाद नेहा का शव गांव में ही स्थित एक डेरे के पीछे जमीन में दबा हुआ मिला था।

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जमीन में गाड़ दी लाश

जांच में ये पाया गया कि डेरे के कथित बाबा विद्या गिरी उर्फ विकास दुबे पर कामना वासना सवार थी। मगर एकतरफ प्यार में कामयाब ना होने पर उसने युवती की हत्या करके उसका शव जमीन में गाड़ दिया था।

कचरा ले जाने वाली एक

पुलिस टीम ने जब CCTV फुटेज चैक की तो पाया गया कि बाबा कचरा ले जानी वाली एक ट्राली लेकर जा रहा था। इसी के आधार पर पुलिस टीम ने गहनता से जांच की तो युवती का शव डेरे के पीछे जमीन में दबा मिला।

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प्यार में पड़ा बाबा

इसके बाद पुलिस टीम ने विद्या गिरी को गिरफ्तार कर लिया- जो कि भगवा धारण कर बाबा बना हुआ था। मगर बाबा बनने के बाद भी वो अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाया और अपने डेरे के पास की एक युवती के प्यार में पड़ गया। विद्या गिरी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।

डेरे के पीछे गाड़ी लाश

विद्या गिरी ने एक दिन मौका पाकर युवती के साथ गलत करना चाहा, लेकिन युवती ने इसका विरोध किया। विद्या गिरी के सिर एक तरफा प्यारा का जुनून सवार था- जिसके चलते उसने युवती को मौत के घाट उतार दिया। फिर युवती के शव को अपने ही डेरे के पीछे जमीन में गाड़ दिया।

 

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आजीवन कारावास की सजा

मामला कोर्ट पहुंचा-जहां पर तमाम सूबतों के आधार पर विद्या गिरी को हत्या का दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं, जुर्माना ना अदा करने की सूरत में एक साल के सश्रम कारावास और सूबतों को नष्ट करने के लिए 3 साल की सश्रम सजा और 10 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माना ना अदा करने पर  6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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