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July 31, 2025

हिमाचल : जंगल में किशोरी संग की नीचता, दो बार प्रेग्नेंट हुई बेचारी- अब मिली 20 साल की सजा

लड़की ने मां को बताई पूरी सच्चाई

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Shimla News

शिमला। हिमाचल प्रदेश में आए दिन बच्चियों, युवतियों और महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराधों से जुड़े ढेरों मामले सामने आते हैं। इन मामलों में पीड़िताओं को इंसाफ पाने के लिए लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ता है। मगर हिमाचल की राजधानी शिमला में कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुना दी है।

युवक ने किया नाबालिग का रेप

यह मामला रामपुर उपमंडल के एक गांव का है। आरोपी पीड़िता से बार-बार दुष्कर्म करता रहा और किसी से कुछ ना बताने का दवाब डालता रहा। साथ ही उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी देता रहा।

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बच्ची ने मां को बताया सच

मामले का खुलासा तब हुआ जब 16 साल की बच्ची ने एक दिन हिम्मत जुटाकर पूरी बात अपनी मां को बताई। बच्ची की बात सुनते ही उसकी मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। 

बार-बार किया गंदा काम

पीड़िता ने बताया कि सोशनल मीडिया पर उसकी दोस्ती दिनेश कुमार नाम के युवक से हुई थी। दिनेश ने उसे शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और कई बार अपने साथ जंगल ले गया। जहां पर उसने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

 

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दो बार हुई प्रेग्नेंट

इतना ही नहीं इस दौरान वो दो बार प्रेग्नेंट भी हो गई। पीड़िता ने बताया कि जब उसने दिनेश पर शादी करने का दबाव डाला तो उसने उसके साथ मारपीट की और उससे शादी करने से मना कर दिया। साथ ही उसने किसी से कुछ भी बताने से मना किया था और जान से मारने की धमकी दी थी।

17 गवाहों ने दिया बयान

इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। वहीं, मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। मामले में चार्जशीट दायर की गई और मामला कोर्ट पहुंचा। जहां पर सुनवाई चली और मुकदमे के दौरान कोर्ट में 17 गवाहों को पेश करने, सभी दलीलों को सुनकर अदालत ने युवक को दोषी पाया।

 

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20 साल की मिली सजा

अब बीते कल किन्नौर स्थित रामपुर की पॉक्सो कोर्ट ने 16 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक दिनेश कुमार उर्फ नीटू निवासी गांव करतोट, रामपुर को 20 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माना ना देने पर सजा की वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही अदालत ने पीड़िता को दो लाख रुपए का मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं।

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