#अपराध

August 31, 2025

हिमाचल : घास लाने गई महिला के साथ शख्स ने किया गंदा काम, मिली ये सजा

बहू के चिल्लाने की आवाज पर पहुंची सास- उड़े होश

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Himachal Villager Women

बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से बच्चियों, युवतियों और महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराधों से जुड़े ढेरों मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों में पीड़िताओं को इंसाफ पाने के लिए लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ता है। मगर हिमाचल के बिलासपुर जिला में कोर्ट ने करीब चार साल की सुनवाई के बाद एक महिला के साथ नीचता करने वाले आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुना दी है।

महिला के साथ की नीचता

यह मामला साल 2020 को बिलासपुर के एक गांव से सामने आया था। महिला घास लाने के लिए घासनी में गई थी। इसी दौरान उसके साथ एक आदमी ने घिनौनी हरकत करने की कोशिश की।

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सास ने शिकायत करवाई दर्ज

मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला की सास ने बहु की चिल्लाने की आवाज सुनी। मामले की शिकायत महिला की सास ने पुलिस थाने में दर्ज करवाई। इस मामले में उजागर होने के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई।

खेत में किया गंदा काम

महिला की सास के बताया कि उसकी बहू घास लेने के लिए घासनी गई हुई थी। मगर काफी देर तक वो वहां से वापस घर नहीं लौटी। ऐसे में कुछ देर बाद वो बहू को देखने के लिए गई तो- उसे वहां बहू के चीखनें-चिल्लाने की आवाज सुनाई दी।

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सास पहुंची बहू के पास

सास भागती हुई बहू के पास गई। उसने देखा कि इंद्र सिंह नाम का व्यक्ति उसकी बहू के साथ जबरदस्ती कर रहा था। महिलाओं के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद सास ने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज करवाई।

कोर्ट पहुंचा मामला

मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। मामले में चार्जशीट दायर की गई और मामला कोर्ट पहुंचा। जहां पर सुनवाई चली और मुकदमे के दौरान कोर्ट में 20 गवाहों को पेश करने, सभी दलीलों को सुनकर अदालत ने इंद्र सिंह को दोषी पाया। दोषी की पहचान इंद्र सिंह के रूप में हुई- जो कि जिला सोलन के अर्की स्थित मटेरनी गांव का रहने वाला है।

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दोषी को मिली कठोर सजा

अब बीते कल घुमारवीं के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहित बंसल की अदालत ने महिला के साथ हैवानियत करने वाले दोषी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 4 साल के कठोर कारावास के साथ 5000 रुपया जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माना ना देने पर सजा की वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है। जुर्माना ना अदा करने पर आरोपी को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

 

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