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November 7, 2025

हिमाचल: युवक ने 15 साल की लड़की को बना दिया मां, बहला-फुसला कर की थी शादी; अब हुआ अरेस्ट

युवक पर नीचता और बाल विवाह का मामला दर्ज

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शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र को हैरानी में डाल दिया है। यहां एक 22 वर्षीय युवक ने 14 साल की नाबालिग लड़की को बहला.फुसलाकर उससे शादी कर ली, और अब पुलिस ने इस प्रकरण में दुष्कर्म और बाल विवाह के गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला सामने आने के बाद न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि महिला एवं बाल विकास विभाग भी सक्रिय हो गया है। विभाग की सुपरवाइज़र इंदिरा शर्मा की शिकायत पर ढली पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है।

युवक के खिलाफ एफआईआर

सूत्रों के अनुसार ढली थाना पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर संख्या 139/25 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया है। जांच की जिम्मेदारी जुंगा पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई अमरनाथ को सौंपी गई है। शिकायत में कहा गया है कि युवक ने नाबालिग को झांसा देकर घर उससे शादी की। यह विवाह 11 फरवरी 2023 को हुआ था, जबकि लड़की की जन्मतिथि 12 सितंबर 2008 दर्ज है, यानी उस समय उसकी उम्र केवल 14 वर्ष थी।

 

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नाबालिग मां बनी, जन्म प्रमाण से खुला राज

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों की एक बेटी है, जिसका जन्म 6 जनवरी 2024 को हुआ। इससे साफ होता है कि युवक ने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जो कि पॉक्सो अधिनियम के तहत गंभीर अपराध है। लड़की वर्तमान में लगभग 17 वर्ष की है, जबकि युवक की उम्र 22 वर्ष 7 माह बताई जा रही है।

 

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कैसे हुआ मामले का खुलासा

यह मामला तब उजागर हुआ जब 24 सितंबर 2025 को सीडीपीओ कार्यालय ठियोग से एक पत्र आया, जिसमें एक नाबालिग लड़की के विवाह की जांच का अनुरोध किया गया था। जांच के दौरान सुपरवाइज़र इंदिरा शर्मा ने जब सभी दस्तावेज जुटाए तो यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि विवाह नाबालिग उम्र में हुआ था। इसके बाद तुरंत पुलिस को शिकायत भेजी गई और कार्रवाई शुरू की गई।

 

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पुलिस जांच जारी

डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। यह स्पष्ट रूप से पॉक्सो एक्ट और चाइल्ड मैरिज एक्ट का उल्लंघन है। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए हैं। पोस्टमैट्रिक साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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समाज के लिए चिंता का विषय

यह मामला एक बार फिर समाज के सामने यह बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आज भी बाल विवाह जैसी कुप्रथा पहाड़ी इलाकों में क्यों कायम है। विशेषज्ञों का कहना है कि कम उम्र में शादी और मातृत्व न केवल कानूनन अपराध है बल्कि बच्चियों के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए भी घातक है।

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