#अपराध

March 28, 2025

हिमाचल की स्पेशल कोर्ट ने 5 चिट्टा तस्करों को 14 साल के लिए भेजा जेल- लगाया भारी जुर्माना

जुर्माना नहीं भरा तो 16 महीने और जेल में रहना पड़ेगा

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मंडी। हिमाचल प्रदेश में मंडी की स्पेशल कोर्ट ने चिट्टा तस्करी के मामले में दोषी पाए गए 5 लोगों को 14 साल की जेल और 1.40 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। ये सभी 20 दिसंबर 2023 को चिट्टे के साथ रंगे हाथ पकड़े गए थे।

जुर्माने की रकम नहीं दी तो...

मंडी की विशेष न्यायाधीश-1 की कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि दोषियों ने अगर जुर्माने की रकम नहीं दी तो उन्हें और 16 महीने तक जेल में ही रहना होगा। दोषी पाए गए सभी 5 लोग मंडी जिले के रहने वाले हैं।

 

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इस मामले में सरकारी वकील ने बताया कि पुलिस ने 20 दिसंबर 2023 को बराधीवीर में गश्त के दौरान संदिग्ध रूप से खड़ी एक कार की तलाशी ली।

16 गवाहियों के बाद आया फैसला

पुलिस को कार ड्राइवर की सीट के नीचे एक नीले रंग के बैग में प्लास्टिक के लिफाफे में लिपटा 260 ग्राम चिट्टा मिला। पुलिस ने सदर थाने में मामला दर्ज कर पांच लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया।

 

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कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष को दो ही गवाह मिल सके। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियोजन के सभी गवाहों की गवाहियों को आधार मानते हुए पांचों आरोपियों को दोषी ठहराया।

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अब चिट्टा तस्करी पर उम्रकैद या फांसी

आपको बता दें कि शुक्रवार को ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र में संगठित अपराध विधेयक पारित किया है। इस बिल में नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। विधेयक में नशा तस्करी में लिप्त पाए जाने पर उम्रकैद और मौत की सजा देने का प्रस्ताव है। हालांकि, विधेयक को राज्यपाल से अनुमोदन भी नहीं मिला है।

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