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August 1, 2025

हिमाचल पुलिस की सख्ती: मॉडिफाई स्कूटी को किया जब्त ; 28 हजार का काटा चालान

स्कूटी छोड़ कर भाग निकला सवार

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Una Scooty Challan

ऊना। हिमाचल के ऊना जिला में एक  युवक को अपनी स्कूटी को मॉडिफाई कर तेज आवाज वाले साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाना भारी पड़ गया। ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ स्कूटी सवार का 28 हजार का मोटा चालान काट कर काटा गया, बल्कि स्कूटी को भी जब्त कर लिया। यह कार्रवाई ऊना जिला के अंब क्षेत्र में हुई, जहां लगातार ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिल रही थीं।

मॉडिफाइड स्कूटी पर नहीं थी नंबर प्लेट

पुलिस सूत्रों के अनुसार यह स्कूटी न सिर्फ तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी, बल्कि इसमें नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी। साथ ही, प्रेशर हॉर्न और संशोधित मॉडिफाइड साइलेंसर की तेज आवाज ने स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था। शिकायतों के बाद ट्रैफिक पुलिस हरकत में आई और शुक्रवार को कॉलेज के समीप इस स्कूटी को पकड़ने की कोशिश की गई। हालांकि चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस टीम ने स्कूटी को कब्जे में लेकर मौके पर ही कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।

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यह कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज यशपाल के नेतृत्व में की गई, जिसमें हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, हेड कांस्टेबल अमन कुमार और कांस्टेबल अंकज कुमार शामिल थे। स्कूटी को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 28,000 रुपए का चालान कर इम्पाउंड कर लिया गया है।

ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर

थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी वाहन चालक ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करेगा, उसके खिलाफ बिना किसी रियायत के सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस की नजर अब ऐसे सभी मॉडिफाइड वाहनों पर है, जो ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं या फिर आम नागरिकों के लिए असुरक्षा का माहौल बनाते हैं।

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अवैध हूटर, सायरन और फ्लैशर लाइट्स पर कसा शिकंजा

ऊना जिला में सड़क सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान के निर्देशानुसार हाल ही में रोटरी चौक ऊना और अन्य शहरी क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सात ऐसे वाहन चालक पकड़े गए जिनके वाहनों में अवैध हूटर, सायरन और फ्लैशर लाइट्स लगी थीं।

क्या बोले एसडीएम चौहान

एसडीएम चौहान ने स्पष्ट किया कि ऐसे उपकरणों का प्रयोग केवल आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासनिक वाहनों को ही करने की अनुमति है। आम नागरिकों द्वारा इनका प्रयोग करना न सिर्फ अवैध है, बल्कि यह मोटर वाहन अधिनियम  1988 की धारा 190(2) का स्पष्ट उल्लंघन है।

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जनता से की गई अपील

प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि अगर उन्हें कोई वाहन चालक अवैध सायरन, हूटर, फ्लैशर लाइट या तेज आवाज वाले साइलेंसर का प्रयोग करते हुए दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत एसडीएम कार्यालय ऊना के दूरभाष संख्या 01975-223621 पर दें। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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