#अपराध

August 1, 2025

हिमाचल : अस्पताल गए थे माता-पिता, घर पर बेटी के साथ ताऊ के लड़के ने कर दिया गंदा काम

लड़की के छोटे भाई का इलाज करवाने अस्पताल गए थे माता-पिता

शेयर करें:

Kangra News

कांगड़ा। हिमाचल में आए दिन बच्चियों, युवतियों और महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराधों से जुड़े ढेरों मामले सामने आते हैं। इन मामलों में पीड़िताओं को इंसाफ पाने के लिए लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ता है। मगर हिमाचल के कांगड़ा जिला में  कोर्ट ने दो साल की सुनवाई के बाद बहन के साथ नीचता वाले आरोपी भाई को कठोर कारावास की सजा सुना दी है।

भाई ने बहन के साथ की नीचता

यह मामला 18 जून, 2023 में नगरोटा बगवां के एक गांव से सामने आया था। आरोपी ने पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकतें की और किसी से कुछ ना बताने का दवाब बनाया। साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

यह भी पढ़ें : हिमाचल में रसोई का बोझ हल्का- LPG सिलेंडर के दामों में बड़ी गिरावट, जानें कितना रुपए सस्ता हुआ

बच्ची ने पिता को बताया सच

मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्ची ने हिम्मत जुटाकर पूरी बात अपने पिता को बताई। बच्ची की बात सुनते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता ने बच्ची को हौसला दिया और कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मैं तुम्हारे साथ हूं।

भाई ने किया गंदा काम

पीड़िता ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे वो दादी के लिए दूध गर्म करने रसोई की ओर जा रही थी। इसी दौरान ताया का लड़का वहां आ धमका और उसने उसके साथ गंदी हरकती की। घटना के वक्त पीड़िता के माता-पिता उसके छोटे भाई का इलाज करवाने के लिए टांडा अस्पताल गए हुए थे।

यह भी पढ़ें : HRTC बसों में मुफ्त सफर पर लगी ब्रेक! बनवाना होगा 200 रुपए का ये कार्ड- जानें

बेटी के साथ थाने पहुंचा पिता

इसके बाद पिता बेटी को लेकर नगोरटा बगवां थाने पहुंचा और लिखित शिकायत दर्ज करवाई। मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। मामले में चार्जशीट दायर की गई और मामला कोर्ट पहुंचा। जहां पर सुनवाई चली और मुकदमे के दौरान कोर्ट में कई गवाहों को पेश करने, सभी दलीलों को सुनकर अदालत ने भाई को दोषी पाया।

भाई को मिली कठोर सजा

अब बीते कल फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट धर्मशाला ने नाबालिग बहन के साथ अश्लील हरकत करने वाले भाई को कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने BNS की धारा 452 के तहत 3 साल और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत पांच साल के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माना ना देने पर सजा की वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है। जुर्माना ना अदा करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

नोट : ऐसी ही तेज़, सटीक और ज़मीनी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।

ट्रेंडिंग न्यूज़
LAUGH CLUB
संबंधित आलेख