#अपराध

June 12, 2025

हिमाचल: हेरोइन की खेप के साथ धरा युवक, सप्लाई करने आया था; पुलिस ने दबोचा

आरोपी के नेटवर्क को खंगालने में जुटी पुलिस

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Kangra Chitta News

धर्मशाला। हिमाचल में नशा करने, नशा करवाने और नशा सप्लाई करवाने वालों की तादाद तेजी से बढ़ी रही है। प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं गुजर रहा है, जब प्रदेश के किसी ना किसी हिस्से से नशा तस्करी का कोई मामला सामने ना आया हो। अब एक और खबर आई है जो एक बार फिर हिमाचल को उड़ता हिमाचल कहने पर मजबूर करती है।

चिट्टे की खेप के साथ युवक गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल धर्मशाला में नूरपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मामला डमटाल थाना क्षेत्र के चक्क नांगलाड़ा गांव का है। पुलिस ने यहां छापेमारी के दौरान 16.20 ग्राम हेरोइन बरामद की। इतना ही नहीं पुलिस ने आरोपी को भी धर दबोचा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर पुलिस ने अलर्ट मोड में रहकर कार्रवाई को अंजाम दिया।

 

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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

पुलिस की कार्रवाई में हेरोइन का साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम ललित है। आरोपी कांगड़ा जिले की इंदौरा तहसील का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को तो पकड़ लिया है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई यहां खत्म नहीं होती। अब पुलिस ये पता लगाने में जुट गई है कि आरोपी हेरोइन को कहां से लाता था और कहां पर किसे सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक नूरपुर का कहना है कि नशे के खिलाफ कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी। इन मामलों में कोई ढील नहीं बरती जाएगी।

 

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क्या होता है NDPS एक्ट ?

ड्रग लेना, बनाना या इसकी खरीद-बिक्री करने के खिलाफ भारत में NDPS का कानून है। NDPS मतलब नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। इसके तहत 2 प्रकार के नशीले पदार्थ आते हैं- नारकोटिक और साइकोट्रोपिक. कुछ को बनाना मेडिकल जरूरतों या अन्य कार्यों के लिए जरूरी भी होता है लेकिन उनपर कड़ी निगरानी रखनी होती है नहीं तो लोगों में नशे की लत बढ़ सकती है. इसी नियंत्रण के लिए NDPS एक्ट बनाया गया है. इसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी भी नशीले पदार्थ को गैरकानूनी रूप से अपने पास रखता है, बनाता है, बेचता है या इस्तेमाल करता है, तो उसे सजा दी जाएगी।

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