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August 15, 2026

हिमाचल: लिफ्ट देकर किशोरी को जंगल में ले गया युवक, की नीचता; हुई 20 साल की सजा

जुर्माना नहीं दिया तो एक साल और जेल

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Hamirpur Court

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के खिलाफ यौन अपराधों के मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। कई मामलों में पीड़िताओं को इंसाफ के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला जिला हमीरपुर से सामने आया है, जहां लिफ्ट देने के बहाने एक नाबालिगा को जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। 

जुर्माना नहीं दिया तो एक साल और जेल

कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला शुक्रवार को सैशन जज पंकज शर्मा की अदालत ने सुनाया।

 

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कोर्ट ने साफ किया है कि अगर आरोपी 50 हजार रुपये का जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

दुकान से सामान लेकर लौट रही थी नाबालिगा

मामला 25 सितंबर 2024 का है। जानकारी के मुताबिक, नाबालिगा सामान लेने के लिए दुकान गई थी। जब वह सामान लेकर वापस लौट रही थी, तो आरोपी ने उसे अपनी स्कूटी पर लिफ्ट देने की बात कही।

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जंगल में ले जाकर किया दुष्कर्म

आरोप है कि आरोपी नाबालिगा को स्कूटी पर बैठाकर पास के जंगल में ले गया। वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने नाबालिगा को जान से मारने की धमकी भी दी और घटना के बारे में किसी को बताने से मना किया।

अभियोजन पक्ष ने पेश किए 26 गवाह

इस मामले को कोर्ट में साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 26 गवाहों से पूछताछ की गई। सभी तथ्यों और गवाहों के बयान सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने की मामले की पैरवी

इस मामले की पैरवी हमीरपुर के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी संदीप अग्निहोत्री ने की। अदालत के इस फैसले के बाद आरोपी को अब 20 साल की कठोर सजा काटनी होगी।

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