#अपराध

September 27, 2025

ये हिमाचल का बहुत बड़ा तस्कर था: जानिये कोर्ट ने इसे क्या सजा सुनाई है, जुर्माना भी तगड़ा लगा है

कोर्ट ने नशा तस्करी के कुख्यात आरोपी को सुनाई सख्त सजा

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Drug smuglar court

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है। धर्मशाला की अदालत ने कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर सुखदेव उर्फ नानकू पुत्र गुरदयाल को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रदेश में नशे के कारोबार पर नकेल कसने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

2018 से शुरू हुआ था मामला

यह मामला वर्ष 2018 का है। उस समय इंदौरा थाना पुलिस ने रांची मोड़ पर नानकू को गिरफ्तार किया था। वह एक मोटरसाइकिल (नंबर PB35T-6393) पर सवार था। पुलिस तलाशी के दौरान उसके पास से 8.28 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) और 53,200 रुपये नकद बरामद करने में सफल रही थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 24 जुलाई 2018 को अदालत में चालान पेश कर दिया था। करीब पांच साल बाद इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

 

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तस्करों के लिए कड़ा संदेश

अदालत का यह फैसला प्रदेश में सक्रिय नशा तस्करों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। सरकार और पुलिस लगातार यह दोहरा रहे हैं कि हिमाचल में नशे का धंधा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 

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आरोपी का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड

सुखदेव उर्फ नानकू का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा है। वह पहले भी कई बार नशीले पदार्थों की तस्करी में पकड़ा जा चुका है। उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं, जिनमें –

  • FIR 143/16, थाना इंदौरा: 2.22 ग्राम हेरोइन बरामद
  • FIR 105/20, थाना डमटाल: 3.23 ग्राम हेरोइन बरामद
  • FIR 113/20, थाना डमटाल: 6.96 ग्राम हेरोइन और 600 कैप्सूल रिडली बरामद
  • FIR 201/23, थाना डमटाल: 6.84 ग्राम हेरोइन बरामद

लगातार नशे के कारोबार में सक्रिय रहने के चलते नानकू को इलाके में एक कुख्यात तस्कर के रूप में जाना जाता है।

 

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प्रदेश में नशे पर शिकंजा

पुलिस और न्यायालय के स्तर पर की जा रही कार्रवाई से साफ संकेत है कि अब नशे के कारोबारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस फैसले ने समाज में यह संदेश दिया है कि कानून के शिकंजे से बचना संभव नहीं है और नशे के खिलाफ लड़ाई को और भी मजबूती मिलेगी।

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