सिरमौर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में शादी-विवाह के दौरान बढ़ते खर्चों को कम करने के लिए शिलाई खत के 52 गांवों ने सामूहिक रूप से अहम पहल की है। क्षेत्र में विवाह समारोहों को सादगीपूर्ण बनाने, परिवारों पर आर्थिक बोझ घटाने और पारंपरिक रीति-रिवाजों को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से 17 फैसले लिए गए हैं। इन नियमों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

बारात में 100 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं

यह निर्णय शिलाई गांव में माता ठारी के सांझा प्रांगण में आयोजित बैठक के दौरान लिया गया। बैठक की अध्यक्षता जेलदार दिनेश तोमर ने की। चर्चा में विवाह की विभिन्न रस्मों, बारात में शामिल होने वाले लोगों की संख्या, गहनों, उपहारों, शराब और दहेज जैसी परंपराओं से जुड़े मुद्दों पर विचार किया गया। शिलाई खत के फैसलों के अनुसार, शादी में बारातियों की संख्या अधिकतम 100 तक सीमित रहेगी।

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इसके साथ ही बारात में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की संख्या भी निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप रखी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य शादी के आयोजन को सीमित और व्यवस्थित बनाना है, ताकि परिवारों को अनावश्यक खर्च न उठाना पड़े। बारात के दौरान शराब पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय भी लिया गया है। हालांकि, तय व्यवस्था के अनुसार बारात की वापसी के बाद शाम 7 से 9 बजे तक टेंट में शराब परोसने की अनुमति होगी। बीयर और अन्य नशीले पदार्थों पर पूरी तरह रोक रहेगी।

मामा के स्वागत की रस्म में भी बदलाव

शादी समारोह में टेंट और डीजे की व्यवस्था को भी सीमित रखने का फैसला किया गया है। डीजे अधिकतम दो दिन ही चलाया जा सकेगा। लड़की की शादी में महिला संगीत के दिन भी डीजे लगाने की अनुमति रहेगी। विवाह से जुड़ी लकड़ी कटाई की रस्म में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी सीमित की गई है। इस अवसर पर केवल 20 से 25 लोग ही बुआरे के रूप में शामिल होंगे।

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उस दिन गांव के अन्य लोगों और मेहमानों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, इस रस्म में मांस खाने की प्रथा बंद करने पर सहमति बनी है। मामा के स्वागत की रस्म को लेकर भी नियम तय किए गए हैं। इसमें केवल सगे मामा और मामी शामिल होंगे। अन्य मामा के स्वागत की व्यवस्था अगले दिन शाम 5 बजे की जाएगी। इसी दिन दूल्हे के परिवार के सदस्य भी भोजन में शामिल होंगे।

दुल्हन के गहनों और उपहारों की संख्या निर्धारित

शादी के दौरान गहनों और उपहारों को लेकर भी सहमति बनाई गई है। फैसले के अनुसार, दुल्हन के लिए पांच प्रकार के गहने निर्धारित किए गए हैं। इनमें कानों के गहने, नाक का गहना, मंगलसूत्र, पैरों की पायल और चुटकी शामिल हैं। शादी के दिन गांव की अन्य महिलाएं भी इतने ही गहने पहनेंगी।

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भांजे-भांजी की शादी में कपड़े और जूते देने की परंपरा को भी सीमित किया गया है। अब ये वस्तुएं केवल दूल्हा, दुल्हन और उनकी माता यानी धींटी को दी जाएंगी। परिवार या कुड़बे की धींटियों और भांजियों को दान के रूप में केवल लिफाफा दिया जाएगा, जबकि गांव की अन्य धींटियों और भांजियों को कोई दान नहीं दिया जाएगा।

नेवदा, दशूठन और दशराता की रस्मों के लिए भी नियम

शादी के अगले दिन निभाई जाने वाली नेवदा रस्म को पारंपरिक रूप में जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 10 रुपये की राशि तय की गई है, जबकि मामा के ढंग के लिए 501 रुपये निर्धारित किए गए हैं। दशूठन और दशराता की रस्मों में गांव से केवल एक-एक सदस्य को बुलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विवाह समारोह में दूल्हा-दुल्हन या अन्य लोगों के नाचने पर पैसे देने की प्रथा को बंद करने पर सहमति बनी है।

क्षेत्र से बाहर होने वाली शादियों में भी लागू होंगे नियम

शिलाई खत की बैठक में दहेज प्रथा को पूरी तरह बंद करने का फैसला भी लिया गया। तय पारंपरिक रीति-रिवाजों के तहत केवल सोबो-पाईतो ही दिया जाएगा। इसका उद्देश्य शादी के नाम पर परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को कम करना है। खास बात यह है कि ये नियम केवल शिलाई खत के गांवों तक सीमित नहीं रहेंगे।

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निर्णय के अनुसार, खत के परिवारों की शादी क्षेत्र के भीतर हो या बाहर, निर्धारित नियम उन पर लागू होंगे। त्योहारों को लेकर भी सामूहिक व्यवस्था तय की गई है। शिलाई क्षेत्र में मनाए जाने वाले त्योहारों की तिथियां शिलाई से निर्धारित की जाएंगी और पूरे खत में त्योहार उसी दिन मनाए जाएंगे।

नियम तोड़ने पर 52 हजार रुपये जुर्माना और सामूहिक भोज

बैठक में तय किया गया कि निर्धारित सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित पक्ष पर 52,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही पूरे खत के लिए सामूहिक भोज करवाने का प्रावधान भी रखा गया है।

शिलाई खत के 52 गांवों की यह पहल विवाह समारोहों में बढ़ती फिजूलखर्ची को नियंत्रित करने, परिवारों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाने और पारंपरिक रीति-रिवाजों को बनाए रखने की दिशा में उठाया गया सामूहिक कदम है।

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