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October 30, 2025

हिमाचल में बिना लाइसेंस बेचा तंबाकू तो करनी पड़ेगी जेल की सैर, लाखों का भरना पड़ेगा जुर्माना

युवाओं के बचाव हेतु लागू किया गया कानून

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Himachal News

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के नगर निगम हमीरपुर क्षेत्र में तंबाकू बेचने को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। अब बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पादों की बिक्री करना महंगा साबित हो सकता है। नियम तोड़ने वाले को या तो जेल जाना पड़ सकता है या फिर 1 लाख रुपये जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

जिले में सख्ती से लागू होगा कानून

नगर निगम आयुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि खुली सिगरेट व बीड़ी के विक्रय का प्रतिषेध व सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा कारोबार का विनियमन अधिनियम-2016 के तहत अब ये कानून हमीरपुर में कड़ाई से लागू किया जाएगा।

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बिक्री पर प्रशासन की सख्त निगरानी

प्रदेश के युवाओं व बच्चों को तंबाकू के सेवन से बचाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है। ऐसे में कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेगा। 

नियमों का पालन करने की अपील

प्रशासन ने व्यापारियों व दुकानदारों से अपील की है कि वे सख्ती से नियमों का पालन करें ताकि किसी के खिलाफ कार्रवाई ना करनी पड़े। वहीं अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो नगर निगम सख्त दंडात्मक कार्रवाई करेगा।

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क्या कहते हैं नियम ?

  • बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने पर ₹1 लाख तक का जुर्माना व 1 वर्ष तक की सजा 
  • खुली सिगरेट, बीड़ी या अन्य तंबाकू पदार्थ बेचने पर ₹15 हजार तक का जुर्माना 
  • शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित 
  • 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध

युवा को बचाने का प्रयास सराहनीय

प्रदेश के युवाओं के तंबाकू से दूर रखने के लिए प्रशासन की ओर से लिया गया ये कदम सराहनीय है। प्रदेश में बढ़ते नशे के मामलों के बीच इस कदम से थोड़ी राहत मिली है कि युवाओं को ध्यान में रखकर ये कदम उठाया गया। हालांकि ये कितनी सख्ती से लागू होगा, ये देखने वाली बात होगी।

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