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January 13, 2026
हिमाचल : अब ना उम्र- ना पक्के मकान की बाधा, BPL में शामिल होने का दूसरा मौका; 25 तक करें आवेदन
अंतिम सूची 31 जनवरी तक की जाएगी अधिसूचित
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शिमला। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल यानी Below Poverty Line सूची में शामिल होने को लेकर सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब न तो पक्का मकान होना और न ही आयु सीमा बीपीएल चयन में बाधा बनेगी। ग्रामीण विकास विभाग ने पात्रता नियमों में अहम बदलाव करते हुए ऐसे परिवारों को भी बीपीएल में शामिल करने का फैसला लिया है, जो पहले इन शर्तों के कारण बाहर रह गए थे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नए प्रावधानों के तहत जिन परिवारों को केवल पक्का मकान होने के कारण बीपीएल सूची से वंचित किया गया था, उन्हें अब पात्र माना जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, एसडीएम की अध्यक्षता वाली समिति 15 जनवरी तक ऐसे परिवारों को सूची में शामिल कर अधिसूचित करेगी।
इसके अलावा समावेशन मानदंड में आयु सीमा को लेकर भी संशोधन किया गया है। पहले जहां 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अलग श्रेणी में गिना जाता था, अब यह सीमा बढ़ाकर 27 वर्ष कर दी गई है। वहीं, वयस्क सदस्यों की आयु सीमा को 18–59 वर्ष से बदलकर 27–59 वर्ष कर दिया गया है।
ग्रामीण विकास विभाग बिलासपुर के जिला विकास अधिकारी यशपाल सिंह परमार ने बताया कि इन बदलावों से पहले जिन लोगों के आवेदन खारिज हुए थे, उन्हें भी अब राहत मिलेगी। ऐसे रद्द आवेदनों की दोबारा समीक्षा की जाएगी और यदि कोई अन्य अपात्रता नहीं पाई गई तो संबंधित परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा।
पुराने और नए आवेदन 25 जनवरी तक बीडीओ कार्यालय में जमा होंगे, जबकि बीपीएल की अंतिम सूची 31 जनवरी तक अधिसूचित की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी वास्तविक जरूरतमंद परिवार योजनाओं से वंचित न रहे।