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December 27, 2025
हिमाचल में खुली बिड़ी-सिगरेट बेची तो आएगी शामत, लगेगा हजारों का फाइन- पंचायत सचिवों को दी ताकत
पंचायत से शहर तक होगी कार्रवाई- 5 विभागों के अधिकारियों को दी ताकत
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शिमला। हिमाचल प्रदेश में किसी भी प्रकार के नशे को नियंत्रण करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाती नजर रहा है। नशे पर चोट करने के मकसद से सुक्खू सरकार द्वारा एक और नियम बनाया गया है। अब यदि प्रदेश में खुले बीड़ी- सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद को बेचते हुए कोई दुकानदार पकड़ा गया तो पंचायत सचिव और कई अन्य विभाग के अधिकारी मौके पर ही चालान काट सकते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए ये निर्देश दिए गए है। जिसमें 5 विभागों के अधिकारी मौके पर ही पांच हजार रुपए का जुर्माना वसूल कर सकते हैं। पहले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ही ये चालान कर सकते थे, मगर अब पंचायत सचिवों को भी इस में जोड़ा गया है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से लेकर सीनियर मेडिकल ऑफिसर जुर्माना वसूल कर सकता है। इसके अलावा, कारपोरेशन हेल्थ आफिसर, सहायक आयुक्त (एफएंडएस), फूड सेफ्टी आफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर और उनसे उच्च रैंक के अधिकारी भी चालान काट सकेंगे। वहीं, राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी जुर्माना करने के लिए अधिकृत किया गया है।
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तंबाकू पर लगाम लगाने को लेकर सरकार द्वारा गृह विभाग के ASI और उससे ऊपर के रैंक अधिकारियों को भी ये काम सौंपा है। वहीं, इस पहल में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के BDO, पंचायत सचिव और उच्च अधिकारियों को भी जोड़ा गया है। इसके अलावा शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त आयुक्त सहित कई अन्य उच्च अधिकारी को भी चालान काटने के लिए अधिकृत किया गया है।
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सरकार का साफ कहना है कि इस फैसले के बाद से बाजार में खुले में बिक रहा तंबाकू और अन्य सामान पर रोक लग सकेगी। जब जमीनी स्तर के लोगों के पास पावर होगी तो काम भी बड़ी मुस्तैदी से हो सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता और दुकानदारों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, नहीं तो उन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।