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February 15, 2025

हिमाचल: ट्रांसफर से हैं नाखुश तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, अपने विभाग में करें अपील

सुक्खू सरकार ने दो लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खोला सुनवाई का रास्ता

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CM SUKHU

शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने अपने दो लाख कर्मचारियों की सुनवाई का नया रास्ता खोला है। यह रास्ता उन कर्मियों के लिए है, जो अपने ट्रांसफर से नाखुश हैं। पहले ये कर्मी ट्रांसफर से नाराज होकर हाईकोर्ट से इंसाफ मांगते थे। एक बार हाईकोर्ट से स्थगन आदेश लाने के बाद सरकार के भी हाथ बंध जाते थे। केस चलता रहता और आम जनता परेशान होती रहती। अब सुक्खू सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के लिए विभागीय सुनवाई का दरवाजा खोला है। 

30 दिन में कर्मचारी की बात सुनी जाएगी

नई व्यवस्था के तहत 30 दिन में कर्मचारी की बात सुनी जाएगी। अपील का निवारण करना होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी प्रतिनिधित्व की पूरी तरह से जांच करने के बाद पहले के स्थानांतरण आदेश को रद्द करने का आदेश देता है, तो उस स्थिति में पहले की पोस्टिंग की स्थिति बहाल कर दी जाएगी और यदि स्थानांतरण आदेश रद्द नहीं किया जाता है, तो मूल स्थानांतरण आदेश लागू रहेगा। इससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी और अगर किसी गलत मंशा से तबादला हुआ होगा, तो वह भी रद्द हो सकेगा। 

 

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सरकार की ओर से अधिसूचना जारी 

सुक्खू सरकार ने नई व्यवस्था के बारे में सरकारी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का कहना है कि ट्रांसफर होने पर कर्मी को बजाय कोर्ट जाने के, सबसे पहले नई ज्वॉइनिंग दे देनी चाहिए। सरकार नाराज कर्मी की बात सुनेगी और अगर गलत नीयत से उसका ट्रांसफर हुआ है तो मसले का निराकरण किया जाएगा। 

 

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फंस जाता है तकनीकी पेंच 

फिलहाल जब किसी शख्स को राजनीतिक द्वेष या अन्य कारणों से ट्रांसफर किया जाता है तो वह कर्मचारी सीधे हाईकोर्ट का रुख करता है और स्टे मिलने पर मूल स्थान पर रहता है। ऐसे में उसकी जगह भेजे गए कर्मचारी और अफसर की ज्वाइनिंग होने पर दोनों कर्मचारी और अफसर एक ही पद पर आमने सामने हो जाते हैं। उधर, अब कर्मचारी कोर्ट नहीं जाएगा तो पहले ज्वाइनिंग करेगा और फिर सुनवाई की अपील करेगा तो कम से कम तुरंत ट्रांसफर को लेकर कोई दिक्कत पेश नहीं आएगा और बाद में मामला सुलझेगा या नहीं, वो बाद में तय होगा।

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