#विविध
December 13, 2025
हिमाचल में अब तंबाकू बंद! बिना लाइसेंस बेचोगे तो दुकान सील होगी, जुर्माना अलग
पंचायतों को तंबाकू नियंत्रण में अहम भूमिका
शेयर करें:

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब गांवों में तंबाकू बेचने के लिए दुकानदारों को निर्धारित शर्तों के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई दुकानदार बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचते हुए पाया गया, तो पंचायत को उसकी दुकान सील करने का अधिकार होगा। इसके साथ ही अवैध बिक्री करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और सजा का भी प्रावधान किया गया है।
सरकार के नए आदेशों के अनुसार, लाइसेंस प्राप्त दुकानदार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार का तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। लाइसेंस जारी करने से पहले दुकानदार से शपथ पत्र लिया जाएगा, जिसमें यह स्पष्ट होगा कि वह नियमों का पालन करेगा।
यह भी पढ़ें: हिमाचल में होटल रूम बना नशे का अड्डा: पुलिस ने पति-पत्नी समेत 9 को किया अरेस्ट
इसके लिए आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो और विधिवत शपथ पत्र अनिवार्य किए गए हैं। इसके अलावा, दुकानदार को दो गवाह भी प्रस्तुत करने होंगे, जिनके पूरे पते और फोन नंबर शपथ पत्र में दर्ज किए जाएंगे। इन गवाहों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।
लाइसेंस प्राप्त दुकानों को बाहर स्पष्ट साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा, जिसमें यह लिखा होगा कि “18 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध है।” केवल स्वास्थ्य चेतावनी वाले तंबाकू पैकेट ही बेचे जा सकेंगे। बिना चेतावनी वाले उत्पादों की बिक्री पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि इन नियमों से ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू सेवन पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा और युवाओं को नशे से बचाने में मदद मिलेगी।
यह भी पढ़ें: हिमाचल में होटल रूम बना नशे का अड्डा: पुलिस ने पति-पत्नी समेत 9 को किया अरेस्ट
ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को तंबाकू नियंत्रण में अहम भूमिका दी गई है। पंचायतें अपने क्षेत्र में धूम्रपान मुक्त जोन घोषित कर सकेंगी। इन क्षेत्रों में धूम्रपान करने पर पंचायत द्वारा 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके लिए हर पंचायत में नशा निवारण समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता पंचायत प्रधान करेंगे। समिति में स्कूल शिक्षक, पंचायत सचिव, पटवारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और एक पुलिस कर्मचारी को शामिल किया गया है।
नियमों के तहत शैक्षणिक संस्थानों से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री की अनुमति होगी। दुकानों के बाहर तंबाकू उत्पादों का प्रचार करने वाले बोर्ड लगाने पर रोक रहेगी। साथ ही, दुकानों के आसपास तंबाकू से जुड़ा कचरा बिखरा मिलने पर दुकानदार पर जुर्माना लगाया जा सकता है।