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September 13, 2025
सुक्खू सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व विधायक होशियार सिंह, अब कोर्ट ने मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार से मांगा जवाब
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शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजनीति से जुड़ा एक अहम मामला अब अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। देहरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक ने पेंशन रोके जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के बाद से उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, जो कानूनन गलत है।
बतौर रिपोर्टर्स, पूर्व विधायक रहे होशियार सिंह की इस याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने सुनवाई की और विधानसभा सचिव, राज्य सरकार तथा मुख्य सचिव को नोटिस जारी किए हैं।
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अदालत ने सभी प्रतिवादियों से लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को तय की गई है, जहां अदालत याचिकाकर्ता की अंतरिम राहत के अनुरोध पर भी विचार करेगी।
याचिका में पूर्व विधायक ने तर्क दिया है कि उनकी पेंशन रोकी जाना हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम 1971 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस अधिनियम की धारा 6 (बी) के तहत, यदि कोई व्यक्ति विधानसभा सदस्य के रूप में कम से कम पांच वर्ष तक कार्य करता है, तो वह पेंशन पाने का हकदार होता है, चाहे उसकी कार्यावधि निरंतर रही हो या बीच-बीच में।
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होशियार सिंह ने अदालत के सामने यह भी रखा कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था, लेकिन कानून में ऐसे मामलों में कोई अपवाद नहीं है। इसलिए पेंशन को रोकना मनमाना, अनुचित और गैरकानूनी कदम है। अब सबकी निगाहें 23 सितंबर की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि अदालत पूर्व विधायक को अंतरिम राहत देती है या नहीं।