#विविध
September 21, 2026
हिमाचल में सख्त नियम लागू : दुकान में दिखी प्लास्टिक की थैली- तो सीधे कटेगा 25 हजार चालान
पर्यावरण विभाग के अधिकारी खुद बाजारों में जांच करेंगे
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शिमला। हिमाचल में प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों की अब खैर नहीं। प्रदेश सरकार ने पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब पर्यावरण विभाग के अधिकारी खुद दुकानों, बाजारों और दूसरी जगहों पर जाकर देख सकेंगे कि कहीं प्रतिबंधित प्लास्टिक या ऐसा कचरा तो इस्तेमाल नहीं हो रहा-जिसे गलने में काफी समय लगता है।
अभी तक पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के पास मौके पर जाकर सीधे कार्रवाई करने के पूरे अधिकार नहीं थे। इसके लिए उन्हें राजस्व विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता था।
अब सरकार ने पर्यावरण अधिकारियों को ही जांच करने और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने का अधिकारी दे दिया है। नए आदेश के बाद अधिकृत अधिकारी किसी दुकान, कारोबारी प्रतिष्ठमन या दूसरी जगह पर जाकर जांच कर सकेंगे।
अगर वहां प्रतिबंधित प्लास्टिक या दूसरी गैर-गलने वाली चीजें इस्तेमाल होती मिलीं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इसका मतलब साफ है कि अब प्लास्टिक की जांच के लिए सिर्फ शिकायत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पर्यावरण विभाग के अधिकारी खुद भी बाजारों में जांच कर सकेंगे।
प्रतिबंधित प्लास्टिक कितनी मात्रा में पकड़ा जाता है, उसके हिसाब से जुर्माना तय किया गया है।
सरकार के इस फैसले के बाद दुकानदारों और कारोबारियों पर प्लास्टिक को लेकर निगरानी बढ़ सकती है। खासकर उन चीजों की बिक्री और इस्तेमाल पर नजर रहेगी, जिन्हें प्रदेश में पहले ही बैन किया जा चुका है।
सरकार के इस फैसले के बाद दुकानदारों और कारोबारियों पर प्लास्टिक को लेकर निगरानी बढ़ सकती है। खासकर उन चीजों की बिक्री और इस्तेमाल पर नजर
सरकार की ओर से यह बदलाव 21 जनवरी 2025 और 2 अगस्त 2025 को जारी किए गए आदेशों के बाद किया गया है। अब पर्यावरण विभाग के अधिकारी खुद मौके पर जाकर जांच और कार्रवाई कर सकेंगे।