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September 21, 2026

हिमाचल में सख्त नियम लागू : दुकान में दिखी प्लास्टिक की थैली- तो सीधे कटेगा 25 हजार चालान

पर्यावरण विभाग के अधिकारी खुद बाजारों में जांच करेंगे

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शिमला। हिमाचल में प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों की अब खैर नहीं। प्रदेश सरकार ने पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब पर्यावरण विभाग के अधिकारी खुद दुकानों, बाजारों और दूसरी जगहों पर जाकर देख सकेंगे कि कहीं प्रतिबंधित प्लास्टिक या ऐसा कचरा तो इस्तेमाल नहीं हो रहा-जिसे गलने में काफी समय लगता है।

पहले दूसरे विभागों का लेना पड़ता था सहारा

अभी तक पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के पास मौके पर जाकर सीधे कार्रवाई करने के पूरे अधिकार नहीं थे। इसके लिए उन्हें राजस्व विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता था।

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दुकान में जाकर कर सकेंगे जांच

अब सरकार ने पर्यावरण अधिकारियों को ही जांच करने और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने का अधिकारी दे दिया है। नए आदेश के बाद अधिकृत अधिकारी किसी दुकान, कारोबारी प्रतिष्ठमन या दूसरी जगह पर जाकर जांच कर सकेंगे।

प्लास्टिक की थैली मिलने पर होगी कार्रवाई

अगर वहां प्रतिबंधित प्लास्टिक या दूसरी गैर-गलने वाली चीजें इस्तेमाल होती मिलीं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इसका मतलब साफ है कि अब प्लास्टिक की जांच के लिए सिर्फ शिकायत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पर्यावरण विभाग के अधिकारी खुद भी बाजारों में जांच कर सकेंगे।

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कितना प्लास्टिक मिला, उसी हिसाब से जुर्माना

प्रतिबंधित प्लास्टिक कितनी मात्रा में पकड़ा जाता है, उसके हिसाब से जुर्माना तय किया गया है।

  • 100 ग्राम तक प्लास्टिक मिलने पर 500 रुपये
  • 101 से 500 ग्राम तक 1500 रुपये
  • 501 ग्राम से 1 किलो तक 3000 रुपये
  • 1 से 5 किलो तक 10 हजार रुपये
  • 5 से 10 किलो तक 20 हजार रुपये
  • 10 किलो से ज्यादा मिलने पर 25 हजार रुपये

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दुकानदारों पर बढ़ेगी नजर

सरकार के इस फैसले के बाद दुकानदारों और कारोबारियों पर प्लास्टिक को लेकर निगरानी बढ़ सकती है। खासकर उन चीजों की बिक्री और इस्तेमाल पर नजर रहेगी, जिन्हें प्रदेश में पहले ही बैन किया जा चुका है।

सरकार के इस फैसले के बाद दुकानदारों और कारोबारियों पर प्लास्टिक को लेकर निगरानी बढ़ सकती है। खासकर उन चीजों की बिक्री और इस्तेमाल पर नजर 

अब खुद मौके पर जाएगा पर्यावरण विभाग

सरकार की ओर से यह बदलाव 21 जनवरी 2025 और 2 अगस्त 2025 को जारी किए गए आदेशों के बाद किया गया है। अब पर्यावरण विभाग के अधिकारी खुद मौके पर जाकर जांच और कार्रवाई कर सकेंगे।

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