#विविध
June 29, 2025
हिमाचल में तबादलों पर लगी पूरी तरह से रोक, CM की मंजूरी पर ही होगी इमरजेंसी ट्रांसफर
शिक्षा विभाग में पहले से ही हैं प्रतिबंधित
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शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 1 जुलाई 2025 से सभी सरकारी विभागों में कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक के बाद लिया गया। इसके बाद मुख्य सचिव द्वारा औपचारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को भेजा गया है।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के निर्देशों के अनुसार, अब किसी भी कर्मचारी का तबादला 1 जुलाई 2025 के बाद सामान्य परिस्थितियों में नहीं किया जाएगा। पहले ही राज्य सरकार ने 5 अगस्त 2024 को इस बाबत निर्देश जारी किए थे,
लेकिन कुछ विभागों- विशेषकर शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र के आधार पर तबादलों की छूट दी गई थी। अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी विभागों में ट्रांसफर नीति पर सख्ती से अमल होगा।
नए आदेशों के अनुसार, केवल अपवादस्वरूप आपातकालीन परिस्थितियों में ही तबादला किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में भी तबादला तभी संभव होगा जब मुख्यमंत्री स्वयं उस पर अनुमोदन देंगे।
राज्य की ट्रांसफर पॉलिसी के तहत 2013 की कंप्रिहेंसिव गाइडलाइंस के सेक्शन 8 में जिन परिस्थितियों को आपात माना गया है, उन्हीं के आधार पर तबादलों को मंजूरी दी जाएगी।
शिक्षा विभाग में पहले से ही एकेडमिक सेशन के दौरान तबादलों पर रोक लगी हुई थी, जिसे अब अन्य विभागों तक भी विस्तारित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में स्थायित्व लाना और ट्रांसफर इंडस्ट्री पर रोक लगाना माना जा रहा है।