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April 26, 2026

हिमाचल में सख्त कानून लागू : धमकी देने पर सीधे होगी जेल, पुलिस को मिली खुली छूट

गृह विभाग की ओर से जारी हुई अधिसूचना

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Himachal Sukhu Government New Rule Order Law Police Action Warrant

शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब किसी को डराने-धमकाने जैसे मामलों को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हिमाचल में एक नया कानून लागू कर दिया है।

हिमाचल में नया कानून लागू

हिमाचल सरकार ने भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 351 के तहत आने वाले अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती घोषित कर दिया है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के साथ ही यह प्रावधान पूरे प्रदेश में तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

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धमकी देने पर सीधे होगी जेल

नए नियम के अनुसार, अब धमकी देने या डराने-धमकाने से जुड़े मामलों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकेगी। पहले ऐसे मामले BNS की धारा 506 के तहत दर्ज होते थे। मगर अब इन्हें सीधे BNS की धारा 351 के अंतर्गत लिया जाएगा- जिससे कानूनी कार्रवाई और अधिक सख्त हो गई है।

पुलिस को मिली खुली छूट

इस फैसले के बाद कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पुलिस को अब ऐसे मामलों में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई का अधिकार मिल गया है, जिससे अपराधियों में डर का माहौल बनेगा और आम लोगों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

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क्यों लागू हुआ नया रूल?

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह कदम प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और लोगों को भयमुक्त माहौल देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

अपराधों पर लगेगी लगाम

लोगों का कहना है कि सरकार के इस फैसले बाद अब साफ संकेत हैं कि धमकी और डराने जैसे अपराधों पर सख्ती से नकेल कसी जाएगी। साथ ही दोषियों को सीधे जेल का सामना करना पड़ सकता है।

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