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November 29, 2025
हिमाचल : अब सड़क किनारे शराब पार्टी करने पर होगी जेल, साथ ही लगेगा जुर्माना
चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान पर जोर
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शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में नशे पर जीरो टोलरेंस अपनाते हुए डीसी शिमला ने कड़ा रुख अपनाया है। जिसके चलते उन्होंने जिला स्तरीय एन-कोर्ड समिति की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। जिसमें नशा तस्करी और नशा निवारण से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर चर्चा के साथ कड़े फैसले लिए गए।
शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि, राज्य सरकार पूरे प्रदेश में “चिट्टा मुक्त हिमाचल” अभियान को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों और सामाजिक संगठनों को इस अभियान में जोड़ा जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि हर स्तर पर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाए।
पंचायत स्तर पर सूचना तंत्र को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए, ताकि नशा बेचने वालों की जानकारी तुरंत जांच एजेंसियों तक पहुंचे। उपायुक्त ने कहा कि नशा निवारण समितियों की सक्रियता बढ़ाई जा रही है और हर नागरिक से नशे के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की अपेक्षा है।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि, सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थानों में शराब पीते पकड़े जाने पर एक्साइज एक्ट सेक्शन 46 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें 1,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान है। यह कदम सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती अव्यवस्था को रोकने के लिए उठाया गया है।
सभी विभागों को Hp Integrated Drug Prevention Policy 2022 के अनुसार अपने-अपने स्तर पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में शराब परोसने से जुड़े कड़े दिशा-निर्देश जारी किए
यह लाइसेंस उन बारों/होटलों को दिया जाएगा जिनके पास पहले से L-3, L-4, L-5 आदि लाइसेंस हैं, और वे लॉन, टैरेस या बैंक्वेट में शराब सर्व करना चाहते हैं।