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February 26, 2025

हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला: HRTC के रिटायर्ड कर्मचारियों को देना होगा महंगाई भत्ता

HRTC सेवानिवृत कर्मचारियों को महंगाई राहत देने का आदेश

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HRTC COURT CASE

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने HRTC के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने यह फैसला HRTC से सेवानिवृत कर्मचारी श्रेष्ठा देवी की याचिका पर सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके आश्रित पेंशन के साथ-साथ सरकार द्वारा दी गई महंगाई राहत के हकदार हैं।

कोर्ट के आदेश के अनुसार:

  • कोर्ट ने प्रतिवादियों (HRTC) को निर्देश दिया कि वे 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को देय और स्वीकार्य महंगाई राहत का भुगतान करें।
  • अगर निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया जाता, तो 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जाएगा - जो देय तिथि से वसूली की तारीख तक मिलेगा।

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याचिकाकर्ता की मांग:

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से बढ़ी हुई महंगाई राहत और अंतरिम राहत जारी करने के निर्देश की मांग की थी। उनका कहना था कि 7 फरवरी 2015 के कार्यालय ज्ञापन के तहत  प्रदेश सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत बढ़ाई गई थी। इसके बाद 7 मार्च 2021 को वित्त विभाग द्वारा जारी ज्ञापन में महंगाई राहत को 1 जुलाई 2019 से संशोधित किया गया था। 

 

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 महंगाई राहत मिलेगा

कोर्ट ने मामले की जांच के बाद यह भी कहा कि HRTC ने इन कार्यालय ज्ञापनों को स्वीकार किया है और इसलिए याचिकाकर्ता को भी महंगाई राहत मिलनी चाहिए थी। कोर्ट ने एचआरटीसी द्वारा यह राहत जारी न करने को कानूनन गलत करार दिया। 

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