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April 28, 2025
हिमाचल: अपनी गाड़ी में कर लें ये काम, नहीं तो कल से कटेगा चालान- यहां जानें पूरी डिटेल
हिमाचल में कल से कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन लगाना अनिवार्य
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शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के भीतर बसों, टैक्सियों और अन्य व्यावसायिक वाहनों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कल यानी मंगलवार 29 अप्रैल से प्रदेश में सभी कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन (कार बिन्स) रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए परिवहन विभाग ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (RTO) को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब नए वाहन तभी पास होंगे और उनका पंजीकरण तभी किया जाएगा, जब उनमें डस्टबिन की सुविधा होगी। इसके साथ-साथ पुराने वाहनों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया जाएगा।
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पुराने वाहनों के मालिकों को भी निश्चित समयसीमा के भीतर अपने वाहनों में डस्टबिन लगवाने होंगे। परिवहन विभाग के मोटर वाहन निरीक्षक (MVI) और आरटीओ इस व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे और बिना डस्टबिन के किसी भी वाहन को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सरकार ने इस नियम के उल्लंघन पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया है। अगर किसी वाहन में डस्टबिन नहीं पाया गया, तो वाहन मालिक पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा यदि वाहन चालक वाहन से जैविक कचरा सड़कों पर फेंकते हुए पकड़े गए, तो उन पर ₹1,500 अतिरिक्त जुर्माना लगेगा।
इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में स्वच्छता को बढ़ावा देना और सड़कों पर कचरा फेंकने की प्रवृत्ति को रोकना है।
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परिवहन विभाग 29 अप्रैल से सक्रिय रूप से सड़कों पर अभियान चलाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान काटना शुरू करेगा। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि भारी जुर्माना तय करने से वाहन मालिक और चालक इस दिशा में अधिक जिम्मेदार बनेंगे।
फिलहाल विभाग इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए ज़मीनी स्तर पर तैयारी कर रहा है। आरटीओ और एमवीआई को निर्देश दिए गए हैं कि वे निरीक्षण के दौरान डस्टबिन की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें। इस नियम को लागू करने के बाद आने वाले समय में प्रदेश के सार्वजनिक और निजी यातायात साधनों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।