#अपराध
June 25, 2026
हिमाचल: भाई लूटता रहा 14 वर्षीय बहन की इज्जत, मना करने पर देता था मौ.त की धमकी
कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कठोर कारावास की सजा
शेयर करें:

रिकांगपिओ। हिमाचल प्रदेश में आए दिन बच्चियों, युवतियों और महिलाओं के साथ हो रहे दुराचार के मामले में सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों में इंसाफ पाने के लिए ज्यादातर पीड़िताओं को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। मगर हिमाचल के किन्नौर की अदालत ने लगभग दो साल की सुनवाई के बाद नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
यह मामला 2024 को जिला किन्नौर के एक गांव से सामने आया था। नाबालिग लड़की के साथ उसका सौतेला भाई दुष्कर्म कर रहा था। इतना ही नहीं भाई कई तरह की धमकियां भी दे रहा था।
जानकारी के अनुसार, आरोपी और पीड़िता रिश्ते में भाई-बहन है। दोनों का एक ही पिता है, लेकिन दोनों की मां अलग-अलग हैं। परिजनों ने बताया कि करीब 18-20 साल पहले आरोपी की मां उसे लेकर घर से चली गई थी और पति से अलग रहने लगी थी।
इसी दौरान आरोपी के पिता ने दूसरी शादी कर ली- जिससे बेटी (पीड़िता) का जन्म हुआ। लगभग दो दशक के बाद आरोपी वापस अपने पिता के पास अपना हिस्सा मांगने आया। ऐसे में पिता ने उसे जमीन और एक घर दे दिया।
आरोपी उस घर में अकेला रहने लगा। मगर वो खाना पिता और बहन के साथ खाता था। धीरे-धीरे दोनों भाई-बहन में प्यार बढ़ने लगा और पीड़िता उसे सगा भाई मान कर राखी बांधती थी।
फिर साल 2024 में भाई ने शराब के नशे में उसके साथ अश्लील हरकतें की और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। उस वक्त पीड़िता दसवीं कक्षा में पढ़ती थी। इतना ही नहीं जब पीड़िता ने विरोध करना शुरू किया- तो भाई ने सारी हदें पार कर दी।
भाई ने पीड़िता को डराया-धमाकाया कि अगर उसने किसी को भी इस बारे में बताया तो वो अपनी जान दे देगा। भाई ने पीड़िता को एक वीडियो भी भेजी- जिसमें वे पेड़ के पास हाथ में रस्सी का फंदा लेकर खड़ा था। उसने कहा कि अगर उसने किसी को भी कुछ बताया तो वो फांसी लगा लेगा और इसका जिम्मेदार उसे ठहराएगा।
फिर मामले में चार्जशीट दायर की गई और मामला कोर्ट पहुंचा। जहां पर सुनवाई चली और मुकदमे के दौरान कोर्ट में 22 गवाहों को पेश करने, सभी दलीलों को सुनकर अदालत ने किन्नौर निवासी सचिन कुमार को सजा सुनाई।
अब बीते कल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले 22 वर्षीय सचिन कुमार को कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माना ना देने पर सजा की वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है।