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August 14, 2026

हिमाचल : मौज कर रहे पुलिसवालों पर एक्शन, फोन से लगेगी अटेंडेंस; गैरहाजिरी पर कटेगी सैलरी

हिम उपस्थिति ऐप से लगानी होगी अटेंडेंस  

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Himachal Police news

शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में अब हाजिरी को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। पुलिसकर्मियों की कागज पर लगने वाली हाजिरी अब पूरी तरह बंद कर दी गई है। प्रदेशभर के पुलिस कार्यालयों, थानों और चौकियों में अब कर्मचारियों को ऑनलाइन अटेंडेंस लगानी होगी। इसके लिए हिम उपस्थिति ऐप और E-HRMS का इस्तेमाल किया जाएगा। नई व्यवस्था का मकसद पुलिस विभाग में कामकाज को ज्यादा पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है।

हिम उपस्थिति ऐप से लगानी होगी अटेंडेंस   

अब पुलिस कर्मचारियों के लिए हिम उपस्थिति ऐप के जरिए हाजिरी लगाना जरूरी होगा। हालांकि दूरदराज के इलाकों में फील्ड या ऑपरेशनल ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को पुलिस मुख्यालय की ओर से फिलहाल कुछ समय की छूट दी गई है।  

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DGP ने जारी किए आदेश 

पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने सभी पुलिस कार्यालय प्रमुखों, पुलिस अधीक्षकों, एचपीएपी और आईआरबी बटालियन के कमांडेंट और यूनिट प्रमुखों को इन निर्देशों को तुरंत लागू करने के लिए कहा है। 

ऑनलाइन हाजिरी से कामकाज में आएगी पारदर्शिता

पुलिस विभाग के मुताबिक, इस व्यवस्था का मकसद सरकारी कामकाज को ज्यादा डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। इससे कर्मचारियों की हाजिरी पर नजर रखना आसान होगा और छुट्टी समेत दूसरे सेवा मामलों में होने वाली देरी को भी कम किया जा सकेगा। सभी विंग और शाखा प्रभारियों को रोजाना कर्मचारियों की ऑनलाइन हाजिरी सुनिश्चित करनी होगी।

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गैरहाजिरी का असर सीधे वेतन पर पड़ेगा

नई व्यवस्था में अगर कोई कर्मचारी बिना मंजूरी के गैरहाजिर रहता है या ड्यूटी पर देर से पहुंचता है, तो इसका रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज होगा। इसका सीधा असर उसकी मासिक सैलरी पर पड़ सकता है। वेतन जारी करने से पहले e-HRMS में दर्ज हाजिरी और मंजूर छुट्टियों के रिकॉर्ड का मिलान करना जरूरी होगा।

कागजी छुट्टी आवेदन भी नहीं होंगे स्वीकार

अगर e-HRMS पर हाजिरी का सत्यापन नहीं हुआ और फिर भी वेतन जारी कर दिया गया, तो इसके लिए संबंधित DDO जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा डीलिंग असिस्टेंट और अधिकारियों को ऑफलाइन या कागज पर दिए गए छुट्टी के आवेदन स्वीकार या प्रोसेस करने की अनुमति नहीं होगी।

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IPS और HPS अधिकारियों के लिए अलग नियम

जिलों में तैनात IPS और HPS अधिकारियों के लिए छुट्टी को लेकर कुछ अलग प्रावधान किए गए हैं। SP रैंक तक के अधिकारियों का अर्जित अवकाश जिला या यूनिट स्तर से e-HRMS के जरिए नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि इसे मंजूर करने का अधिकार हिमाचल सरकार के गृह विभाग के पास है। वहीं, आईपीएस अधिकारियों के दूसरे सामान्य अवकाश e-HRMS में नियमित प्रक्रिया के तहत दर्ज किए जाएंगे।

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