सिरमौर। हिमाचल प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने एक टीजीटी को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। टीजीटी के खिलाफ यह कड़ी कार्रवाई मूकबधिर के यौन उत्पीड़न मामले में की गई है। मामले में स्कूल के एक चौकीदार को भी निलंबित किया गया है। पीड़िता स्कूल में मल्टी टास्क वर्कर के पद पर कार्यरत है।
बोल-सुन नहीं सकती है पीड़िता
पीड़िता बोल और सुन नहीं सकती है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर शिक्षा विभाग ने पुलिस टीम की मदद से दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई है।
कार्यवाहक हैडमास्टर और चौकीदार ने की घिनौनी हरकत
बता दें कि मामला हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर स्थित ददाहू क्षेत्र का है। यहां एक माध्यमिक पाठशाला में कार्यरत मूकबधिर मल्टी टास्क वर्कर ने स्कूल के कार्यवाहक मुख्याध्यापक टीजीटी आर्ट्स गंगा राम और चौकीदार पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगाए थे। जिसके बाद शिक्षा विभाग मामले की छानबीन में जुट गया था।
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उधर, संगडाह पुलिस ने शिकायत मिलते ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में भेज दिया गया था। इस मामले में शिक्षा विभाग द्वारा चौकीदार को पहले ही निलंबित कर दिया गया है। वहीं, अब कार्यवाहक मुख्याध्यापक गंगा राम को भी सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए हैं।
पीड़िता स्कूल में थी मल्टी टास्क वर्कर
बताया जा रहा है कि स्कूल में हुई इस घटना के बारे में पीड़िता के परिजनों ने डीसी को शिकायत सौंपी थी। फिर पुलिस टीम ने 24 फरवरी को आईपीसी की धारा 376 के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था।
इसके बाद आरोपियों ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, मगर अदालत ने उसे रद्द कर दिया। इसके बाद संगड़ाह पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।