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April 19, 2026

हिमाचल में कुत्ता पालना पड़ा महंगा : एक गलती के लिए मालिक को लगा 9,300 का जुर्माना; जानें क्यों

15 दिन में भरना होगा जुर्माना, नहीं तो लगेगा फाइन

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मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में पालतू कुत्ते का पंजीकरण न करवाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। नगर निगम मंडी ने पैलेस कॉलोनी वार्ड के एक निवासी पर 9,300 रुपये का चालान ठोक दिया है।

कुत्ता रखने का 9,300 चालान

बताया जा रहा है कि निगम की ओर से कई बार चेतावनी और कर्मचारियों के जरिए सूचना देने के बावजूद संबंधित व्यक्ति ने नियमों को नजरअंदाज किया। नगर निगम की इस कार्रवाई की हर ओर काफी चर्चा हो रही है।

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15 दिन में भरना होगा जुर्माना

नगर निगम आयुक्त रोहित राठौर ने साफ किया है कि जुर्माना भरने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। अगर तय समय में राशि जमा नहीं की गई और पंजीकरण भी नहीं करवाया गया- तो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाएगा।

पालतू कुत्तों का पंजीकरण जरूरी

निगम के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। शहर में अब तक महज 100 पालतू कुत्तों का ही पंजीकरण हो पाया है। ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल की सुविधा शुरू होने के बावजूद लोगों की रुचि कम नजर आ रही है। यहां तक कि कई लोग जब निगम कर्मचारी घर पहुंचते हैं, तो अपने पालतू जानवरों को छिपाने तक से नहीं हिचकते।

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पंजीकरण क्यों है जरूरी?

नगर निगम का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में पालतू जानवर, खासकर कुत्ते रखने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यह नियम न सिर्फ सार्वजनिक सुरक्षा बल्कि स्वच्छता बनाए रखने और रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी की रोकथाम के लिए लागू किया गया है।

जानवर को जब्त करने का अधिकार

अधिनियम के तहत बिना पंजीकरण कुत्ता रखना अवैध है। ऐसे मामलों में निगम को जुर्माना लगाने के साथ-साथ जानवर को जब्त करने का अधिकार भी है। निगम प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण करवा लें।

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