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August 4, 2026

हिमाचल: युवक ने किशोरी से संबंध बना कर किया प्रेग्नेंट, कोर्ट ने आरोपी को दे दी जमानत; जानें क्यों

अस्पताल से रिपोर्ट मिलने के बाद दर्ज हुआ था मामला

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Himachal Pradesh

कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग लड़की से जुड़े मामले में आरोपी प्रदीप कुमार को जमानत दे दी है। आरोपी के खिलाफ नाबालिग लड़की से संबंध बनाने और उसके गर्भवती होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने कई अहम बातें रखी गईं, जिन पर विचार करने के बाद कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने का फैसला सुनाया।

दोनों परिवारों के बीच हुई सहमति 

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि आरोपी और पीड़िता के परिवारों के बीच इस मामले को लेकर सहमति बनी हुई है। दोनों परिवारों की सहमति से आरोपी और पीड़िता की सगाई भी हो चुकी है। अब दोनों की शादी नवंबर 2026 में प्रस्तावित बताई गई है। अदालत के सामने यह भी जानकारी रखी गई कि पीड़िता फिलहाल आरोपी के घर पर रह रही थी।

 

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पीड़िता ने कोर्ट में कहा- अपनी मर्जी से आरोपी के साथ रह रही हूं

मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत के सामने अपना बयान भी दर्ज कराया। उसने कहा कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ रह रही है और आरोपी से शादी करने के लिए तैयार है। पीड़िता ने अदालत के सामने आरोपी की जमानत का विरोध भी नहीं किया। उसके बयान और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों को अदालत ने सुनवाई के दौरान ध्यान में रखा।

अस्पताल से रिपोर्ट मिलने के बाद दर्ज हुआ था मामला

अदालत के सामने यह भी बताया गया कि मामला अस्पताल से रिपोर्ट मिलने के बाद दर्ज किया गया था। पुलिस की ओर से मामले की जांच पूरी की जा चुकी है। ऐसे में अदालत ने माना कि जांच पूरी होने के बाद आरोपी को लगातार हिरासत में रखने का कोई विशेष औचित्य नजर नहीं आता। कोर्ट ने मामले की मौजूदा परिस्थितियों और जांच की स्थिति को देखते हुए जमानत पर विचार किया।

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पीड़िता की गर्भावस्था को भी कोर्ट ने ध्यान में रखा

सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि पीड़िता गर्भवती है। कोर्ट ने माना कि ऐसी स्थिति में उसे अपने परिवार और आसपास के लोगों के सहयोग की जरूरत है। मामले के अन्य तथ्यों के साथ पीड़िता की स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत देने का फैसला किया।

50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक जमानती पर मिली जमानत

सभी परिस्थितियों को देखने के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट कांगड़ा ने प्रदीप कुमार को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक जमानती के साथ जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। इसका मतलब है कि आरोपी को अदालत की ओर से तय शर्तों के अनुसार जमानत की प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिहा किया जाएगा।

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गवाहों को प्रभावित करने और देश छोड़ने पर रहेगी रोक

अदालत ने आरोपी को जमानत देते समय कुछ जरूरी शर्तें भी लगाई हैं। आरोपी को मामले से जुड़े किसी भी गवाह को प्रभावित करने या जांच में किसी तरह की बाधा डालने की कोशिश नहीं करनी होगी। उसे अदालत में होने वाली हर सुनवाई में तय तारीख पर उपस्थित रहना होगा। इसके अलावा आरोपी अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकेगा।

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