#अपराध

April 29, 2026

हिमाचल की लड़की से UP में नीचता- घर से उठा ले गया था आदमी, अब मिली कठोर सजा

लड़की की मां ने थाने में करवाई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज

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सोलन। हिमाचल प्रदेश में आए दिन बच्चियों, युवतियों और महिलाओं के साथ हो रहे दुराचार के मामले में सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों में इंसाफ पाने के लिए ज्यादातर पीड़िताओं को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। मगर हिमाचल केसोलन जिले की अदालत ने लगभग तीन साल की सुनवाई के बाद नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

नाबालिगा से किया दुष्कर्म

यह मामला साल 2023 को सोलन के बद्दी से सामने आया था। नाबालिग लड़की को उत्तर प्रदेश का एक आदमी शादी का झांसा देकर अपने साथ उत्तर प्रदेश ले गया। जहां उसने कई बार लड़की के साथ दुष्कर्म किया।

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कैसे हुआ मामले का खुलासा?

जानकारी के अनुसार, पीड़िता की मां ने बद्दी महिला पुलिस थाने में बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। मां की शिकायत पर पुलिस लड़की को ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश रवाना हुई।

घर से गिरफ्तार किया आरोपी

पुलिस टीम ने आरोपी को उत्तर प्रदेश से उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग को भी बरामद कर लिया। जांच में पाया गया कि आरोपी लड़की को अपने जाल में फंसा कर शादी का झांसा दे अपने साथ लोधी माजरा, बद्दी से उत्तर प्रदेश ले गया था।

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लड़की ने बताया सच

लड़की ने मां को आपबीती सुनाई। उसने बताया कि आरोपी ने उसके साथ कई बार दुराचार किया। बेटी की बात सुनते ही मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। पुलिस टीम ने लड़की का मेडिकल करवाया तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई।

कोर्ट पहुंचा मामला

फिर मामले में चार्जशीट दायर की गई और मामला कोर्ट पहुंचा। जहां पर सुनवाई चली और मुकदमे के दौरान कोर्ट में 22 गवाहों को पेश करने, सभी दलीलों को सुनकर अदालत ने नाबालिग का अपहरण करने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी आरोपी धर्मेश निवासी गांव सुगवान, हरदोई, उत्तर प्रदेश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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दोषी को मिली कठोर सजा

अब बीते कल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) सोलन की अदालत ने नाबालिग लड़की का बहला-फुसला कर अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले धर्मेश को कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 30 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माना ना देने पर सजा की वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है। जुर्माना ना अदा करने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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