#अपराध
June 23, 2026
हिमाचल : छोटी लड़की के साथ आदमी ने की नीचता, 4 साल चला केस- अब जेल में कटेगी उम्र
पुलिस ने दोषी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है
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रिकांगपिओ। हिमाचल प्रदेश में आए दिन बच्चियों, युवतियों और महिलाओं के साथ हो रहे दुराचार के मामले में सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों में इंसाफ पाने के लिए ज्यादातर पीड़िताओं को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। मगर हिमाचल के किन्नौर जिले में रामपुर बुशहर स्थित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो दुष्कर्म प्रकोष्ठ) ने लगभग चार साल की सुनवाई के बाद नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
यह मामला 22 दिसंबर, 2022 को जिला किन्नौर के एक गांव से सामने आया था। नाबालिग लड़की के साथ एक आदमी ने नीचता की। घटना के बाद लड़की काफी सहमी हुई थी। लड़की ने पूरी सच्चाई अपने परिजनों को बताई।
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पीड़िता ने बताया कि ललित मोहन नाम के आदमी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। उसने उसे डरा-धमकाकर उसके साथ गंदा काम किया और किसी से कुछ ना बताने की धमकी भी दी। सच्चाई सुन परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत मामले की शिकायत पुलिस में दर्द करवाई। जांच पूरी होने के बाद 20 फरवरी, 2023 को अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया।
फिर मामले में चार्जशीट दायर की गई और मामला कोर्ट पहुंचा। जहां पर सुनवाई चली और मुकदमे के दौरान कोर्ट में कई गवाहों को पेश करने, सभी दलीलों को सुनकर अदालत ने ललित मोहन- जो कि कल्पा, किन्नौर का रहने वाला है को सजा सुनाई।
अब बीते कल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) धर्मशाला, जिला कांगड़ा की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले श्रवण कुमार को कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माना ना देने पर सजा की वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है। जुर्माना ना अदा करने की सूरत में दोषी को दो महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।