#अपराध

November 16, 2025

हिमाचल : 4 साल पहले की गलती पड़ी भारी- राकेश को कोर्ट ने सुनाई सजा; जेल में काटेगा जीवन

सजा से बचने के लिए राकेश ने अपनाए की हत्थकंडे-हुआ नाकाम

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CHARAS SMUGGLER

कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रही मादक पदार्थ तस्करी पर सख्त शिकंजा कसने के प्रयासों के बीच कांगड़ा से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। धर्मशाला स्थित विशेष NDPS अदालत ने शनिवार को बैजनाथ क्षेत्र के एक पुराने नशा तस्करी के मामले में सख्त फैसला सुनाया है।

गणतंत्र दिवस पर हुआ था खुलासा

मामला 26 जनवरी 2020 की शाम का है, जब बैजनाथ पुलिस टीम नियमित गश्त पर ऊपरी भट्टू की ओर बढ़ रही थी। उसी दौरान उन्हें सड़क किनारे एक व्यक्ति संदेहास्पद गतिविधियों में दिखाई दिया।

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चरस के साथ दबोचा व्यक्ति

पुलिस कर्मियों ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके बैग से 612 ग्राम चरस बरामद की गई। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया और NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

गवाहों की मजबूती ने बदला केस का रुख

इस मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा पेश किए गए स्वतंत्र गवाहों ने अदालत में साफ और मजबूत गवाही दी। उन्होंने मौके की वास्तविक स्थिति और आरोपी के कब्जे से चरस मिलने के तथ्यों को स्पष्ट रूप से दोहराया।

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अब मिली कठोर सजा

अदालत ने इन गवाहों की निष्पक्ष भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए अपने फैसले में विशेष रूप से उल्लेख किया। साथ ही, पुलिस ने समय पर चालान पेश कर मामले की प्रक्रिया को बिना देरी के आगे बढ़ाया, जिसका फायदा केस को मिला। अदालात ने आरोपी राकेश कुमार निवासी भट्टू (तहसील बैजनाथ) को दोषी करार दिया। अब अदालत ने उसे पांच वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है।

नशे के खिलाफ युद्ध में महत्वपूर्ण फैसला

पुलिस अधिकारियों ने अदालत के इस निर्णय को प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम का बड़ा कदम करार दिया। अधिकारियों का कहना है कि कठोर सजा से समाज में एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि नशा तस्करी को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस आने वाले समय में ऐसे मामलों में और अधिक सख्ती से काम करेगी, ताकि युवाओं को नशे के जाल से दूर रखा जा सके और तस्करी के नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सक।

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