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September 10, 2024

सावधान हो जाएं दो पहिया वाहन चालक! अब हेल्मेट पहनने पर भी कटेगा 2000 का चालान

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नई दिल्ली/शिमला। देश सहित हिमाचल में भी सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। अकसर सड़कों पर दो पहिया वाहन चालक बिना हेल्मेट के दौड़ते हुए दिखते हैं। हेल्मेट ना पहनना ट्रैफिक नियम तोड़ने में शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही तरीके से हेल्मेट ना पहनने पर भी आपका चालान हो सकता है। जी हां अब सही तरीके से हेल्मेट नहीं पहनने पर भी चालान का नियम ट्रैफिक रूल्स में शामिल हो गया है।

सही तरीके से हेल्मेट पहनना जरूरी

बता दें कि दो पहिया वाहन चालक अकसर हेल्मेट या तो नहीं पहनते हैं या फिर सही तरीके से नहीं पहनते हैं। यह लोग सिर्फ पुलिस से बचने के लिए ऐसे ही हेल्मेट पहन लेते हैं। जिससे कोई भी सड़क हादसा होने पर उनका हेल्मेट उनका बचाव नहीं कर पाता है। ऐसे में अब सही तरीके से हेल्मट ना पहनने पर भी पुलिस आपका एक हजार से लेकर दो हजार तक का चालान कर सकती है। यह भी पढ़ें: हिमाचल: अवैध मस्जिद निर्माण के लिए कहां से आया फंड? जल्द होगा खुलासा

कौन कौन सी स्थिति में आपका कट सकता है चालान

दो पहिया वाहन चलाने से पहले हेल्मेट पहनना जरूरी है। यह इसलिए जरूरी है ताकि हादसा होने पर सिर पर चोट ना लगे। लेकिन सिर पर पहना हेल्मेट सही तरीके से पहना होना जरूरी है। यानी हेल्मेट सिर पर पूरी तरह से फ्क्सि होना चाहिए। यानी हेल्मेट ढीला नहीं होना चाहिए। यह भी पढ़ें: हिमाचल : घर बैठे मोटी कमाई करने चली थी महिला, लगा 20.38 लाख का चूना इसके अलावा हेल्मेट पहनने के बाद उसमें लगी स्ट्रिप लगाना भी जरूरी होगा। यह स्ट्रिप पूरी तरह से कसी होनी चाहिए। अकसर चालान से बचने के लिए लोग ऐसे ही हेल्मेट पहन लेते हैं और हेल्मेट की स्ट्रिप लॉक नहीं करते। या उनके हेल्मेट की स्ट्रिप टूटी होती है। ऐसी स्थिति में आपका चालान हो सकता है। यह भी पढ़ें: संजौली मामले पर सरकार का एक्शन, बाहरी लोगों के लिए पॉलिसी बनाएगी सरकार

भारत सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में किए हैं बदलाव

बता दें कि भारत सरकार ने 1998 में मोटर वाहन अधिनियम में कई बदलाव किए हैं। इन बदलाव में दो पहिया वाहन चालकों का हेल्मेट ना पहनने या सही तरीके से ना पहन कर वाहन चलाने पर दो हजार रुपए तक का तत्काल जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसी तरह से आपने हेल्मेट पहना है और वह खुला हुआ है, तब भी आपका एक हजार का चालान होगा। यह भी पढ़ें: 5 मिनट में खत्म हो गया प्रश्नकाल, अंतिम दिन सुक्खू सरकार के पास नहीं थे जवाब

स्ट्रिप लॉक ना करने पर कितना लगेगा जुर्माना

वहीं अगर आपने हेल्मेट पहना है और स्ट्रिप को लॉक नहीं किया या टाइट नहीं किया है तो भी आपको एक हजार रुपए तक का जुर्माना भुगतना होगा। यानी कुल मिलाकर अब हेल्मेट पहनना ही नहीं है बल्कि सही तरीके से पहनना होगा। तब ही आप चालान से बच सकेंगे। अन्यथा आपका दो हजार तक का चालान कट जाएगा। यह भी पढ़ें: शिमला मस्जिद केस: कल की चेतवानी और सरकार की भूमिका पर सवाल

आईएसआई मार्क होना चाहिए हेल्मेट

इसके अलावा आपका हेल्मेट आईएसआई मार्क का होना चाहिए। हेल्मेट के पास आईएसआई भारतीय मानक ब्यूरा नहीं है तब भी आपका एक हजार का चालान हो सकता है। यानी अब आपको दो पहिया वाहन चलाते समय सिर्फ आईएसआई मार्क वाला हेल्मेट ही पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होताए आप मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा धारा 194डी एमवीए के तहत 1 हजार रुपए का चालान भुगतान करेंगे। दिल्ली पुलिस अभी भी लोगों को 1000 रुपये का चालान कर रही है।

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