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July 27, 2024

हिमाचल आने वाले पर्यटकों को साथ लाना होगा गार्बेज बैग, HC के सख्त आदेश

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शिमला। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से हर साल करोड़ों पर्यटक घूमने आते हैं। भारी संख्या में सैलानियों के आने से यहां के पर्यटक स्थलों पर काफी मात्रा में वेस्टेज भी इकट्ठा होता है। जिससे हिमाचल का पर्यावरण दूषित हो रहा है। पहाड़ी राज्य हिमाचल के पर्यावरण को बचाने के लिए अब हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले पर्यटकों को अपने साथ गार्बेज बैग लाना अनिवार्य कर दिया है।

पर्यटकों को अपने साथ लाना होगा गार्बेज बैग

यानी हिमाचल आने वाले पर्यटकों को अब अपने साथ अपनी गाड़ी में गार्बेज बैग भी लाना होगा, ताकि प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर सफाई बनी रहे और कूड़ा ना फैले। जस्टिस त्रिलोक चौहान और सुशील कुकरेजा की कोर्ट ने यह सुझाव दिया है।
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बार एंड बेंच वेबसाइट के अनुसार कोर्ट ने कहा कि सरकार को सिक्किम और गोवा की तरह टूरिज्म को लेकर उठाए गए कदमों की तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार को गोवा की तरह वेस्ट मैनेजमैंट सेटअप लगाने चाहिए, ताकि कूड़े का बेहतर निस्तांतरण हो सके। कोर्ट ने सरकार को मुख्य टूरिस्ट स्पॉट्स के आसपास टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए हैं।

हिमाचल हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश

हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संबंधी चिंताओं से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा की बेंच ने राज्य में पर्यावरण से संबंधित वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम में बेहतरी करने के लिए आदेश दिए। साथ ही कोर्ट ने सरकार को सलाह दी है कि सरकार को सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सैलानियों से चार्जिस लेने चाहिए। यह भी पढ़ें: राहुल गांधी से मिले सीएम सुक्खू, जानें क्या हुई चर्चा; खाली मंत्री पद सहित ये हैं मुद्दे

पर्यटकों पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज लगाए सरकार

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इसी साल मार्च में एक मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से इस बात का अनुरोध किया था कि वह प्रदेश में आने वाले पर्यटकों पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज लगाए, तो इसके साथ ही जुलाई में हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से कहा है कुल्लू, मनाली, सिस्सु और कोकसर में टूरिस्ट पर पहले से ही ग्रीन टैक्स लगाया जा रहा है। लेकिन इस टैक्स का कोई ऑडिट नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में सरकार से एफिडेविट दाखिल कर जवाब मांगा है।
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