शिमला। हिमाचल प्रदेश में कामगारों और दिहाड़ी-मजदूरी का काम कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। सुक्खू सरकार ने सूबे में दिहाड़ी बढ़ाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके तहत राज्य में अब न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाकर 400 रुपए कर दी गई है।
बढ़ा दी गई न्यूनतम दिहाड़ी
ये बढ़ी हुई दिहाड़ी 1 अप्रैल, 2024 से मिलेगी। इसके लिए अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। इस अधिसूचना में साफ किया गया है कि बढ़ी हुई मिनिमम वेजिज में महिला और पुरुष की दिहाड़ी में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। जारी की गई अधिसूचना में शेड्यूल ट्राइब एरिया में सामान्य से 25 प्रतिशत ज्यादा न्यूनतम दिहाड़ी मिलेगी।
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किसे कितनी मिलेगी दिहाड़ी?
अधिसूचना के तहत सभी कामगारों की दिहाड़ी अलग-अलग तय की गई है। जैसे कि-
- अकुशल कामगारों को 400 रुपए
- अर्द्धकुशल को 425 रुपए
- कुशल कामगारों को 464 रुपए
- उच्च कुशल कामगारों को 553 रुपए
- लिपिक व गैर-तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ को 464 रुपए
- मोटर परिवहन के तहत सहायक इलेक्ट्रीशियन- 415 रुपए
- मोटर परिवहन के तहत सहायक मेकेनिक- 415 रुपए
- मोटर परिवहन के तहत सहायक फिटर जैसे अर्द्धकुशल कामगारों- 415 रुपए
- हेड मेकेनिक- 503 रुपए
- हेड इलेक्ट्रीशियन- 503 रुपए
- गेरिज सुपरवाइजर- 503 रुपए
- जनरल स्टाफ क्लेरिकल में ग्रुप-A- 453 रुपए
- जनरल स्टाफ क्लेरिकल में ग्रुप-B- 477 रुपए
- जनरल स्टाफ क्लेरिकल में ग्रुप-C- 562 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी।
- ड्राइवर-कंडक्टर को भी मिलेगी दिहाड़ी
- ड्राइवर- 508 रुपए
- कंडक्टर- 464 रुपए
- क्लीनर कम कंडक्टर- 434 रुपए
- पार्ट टाइम बुकिंग क्लर्क- 278 रुपए
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इसके अलावा दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों में उन अकुशल कर्मचारियों को 400 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी- जिनको कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। वहीं, जिनको भोजन, चाय व संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है- उस अकुशल कर्मचारी को 371 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी।