सोलन। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में स्टोन क्रशन मालिकों में उस समय हड़कंप मच गया, जबकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम इन स्टोन क्रशरों का निरीक्षण करने निकली। इस दौरान इस टीम ने कई स्टोन क्रशरों का निरीक्षण किया और दो स्टोन क्रशरों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से सील कर दिया है।
13 स्टोन क्रशर का किया निरीक्षण
दरअसल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम सचिव की अगवाई में बीते रोज शनिवार को सोलन जिला के नालागढ़ के विभिन्न स्टोन क्रशरों के निरीक्षण पर निकली थी। इस दौरान इस टीम ने 13 स्टोन क्रशरों का निरीक्षण किया। टीम की यह कार्रवाई शनिवार देर रात तक चलती रही। हालांकि इस बीच टीम को कई स्टोन क्रशर बंद भी मिले। इस दौरान नियमों की अनुपालना ना करने और कमियों को दूर करने में विफल रहने पर दो स्टोन क्रशरों को तुरंत प्रभाव से सील कर दिया गया।
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क्रशर मालिकों में मचा हड़कंप
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस कार्रवाई से क्रशर मालिकों में हड़कंप मचा रहा। दिन भर क्रशर मालिक अपने अपने जुगाड़ भिड़ाने में लगे रहे, ताकि कार्रवाई से बचा जा सके। क्रशरों पर की गई इस कार्रवाई को लेकर बोर्ड के अधिकारी अभी कुछ भी बताने से इंकार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बोर्ड की टीम निरीक्षण और कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट पहले हाईकोर्ट में दाखिल करेगी।
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हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई
दरअसल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हंडूर पर्यावरण मित्र संस्था द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए अभी हाल ही में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को नालागढ़ के स्टोन क्रशरों में खामियों की पड़ताल कर उन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिसके चलते ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने शनिवार को एक साथ 13 स्टोन क्रशरों का निरीक्षण किया और दो स्टोन क्रशरों को सील कर दिया।
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने टीम के साथ किया निरीक्षण
शनिवार सुबह बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी के अलावा मुख्य पर्यावरण अभियंता प्रवीण गुप्ताए तहसीलदार निशा आजादए माइनिंग इंस्पेक्टर सहित अन्य अधिकारी स्टोन क्रशरों के निरीक्षण पर निकले थे। सुबह से शुरू हुई यह कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। इस दौरान नवांग्राम और चिकनी में स्थित देा स्टोन क्रशरों में खामियां पाई गई, जिसके चलते इन दोनों ही स्टोन क्रशरों को टीम ने तुरंत ही सील कर दिया।
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इन दोनों क्रशर मालिकों ने जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन द्वारा दिसंबर 2023 में दौरे के दौरान चिन्हित की गई खामियों को दूर करने को कहा था, लेकिन फिर भी क्रशर मालिकों ने उन खामियों को दूर नहीं किया। जिस पर अब विभाग ने बड़ी कार्रवाई की।
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हाई कोर्ट ने हाल ही में नालागढ़ के स्टोन क्रशरों से जुड़ी हंडूर पर्यावरण मित्र संस्था द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी को इन क्रशरों का दौरा का निरीक्षण करने व खामियां पाए जाने पर स्टोन क्रशरों की मशीनरी को जब्त व परिसर को सील करने के आदेश दिए थे।