शिमला। इस महंगाई के जमाने में हर माता-पिता को अपनी बेटी की शादी के खर्च की चिंता सताती है। शादी में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए गरीब परिवार कर्ज लेकर बेटी को विदा करता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटी की शादी के लिए एक शानदार स्कीम बनाई गई है।
इस स्कीम के तहत सरकार द्वारा गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए 31,000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस स्कीम को शगुन योजना के नाम से जाना जाता है।
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आपको बता दें कि शगुन योजना के अंतर्गत BPL परिवारों की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली 31 हजार रुपए की आर्थिक सहायता खुशियों का शगुन साबित हो रही है। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
कब हुई शगुन योजना की शुरुआत?
साल 2021 की 1 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में पूर्व की BJP सरकार ने शगुन योजना की शुरुआत की थी। जिसके तहत BPL परिवार से संबंधित ऐसे माता-पिता या सरंक्षक अथवा खुद लड़की को शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
कैसे मिलता है योजना का लाभ?
- शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की और उसका परिवार शादी से दो महीने पहले या शादी के 6 महीने के अंदर आवेदन कर सकता है।
- योजना का लाभ लेने वाली लड़की के माता-पिता या अभिभावकों द्वारा या बेसहारा होने की स्थिति में लड़की द्वारा खुद संबंधित बाल परियोजना अधिकारी, प्रभारी नारी सेवा सदन या बालिका आश्रम के अधीक्षक की निर्धारिक प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।
- योजना का लाभ लेने के लिए लड़की या उसके परिवार द्वारा नजदीकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र पर आवदेन किया जा सकता है।
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कैसे मिलेगा पैसा?
आवेदन की स्वीकृति होने के बाद योजना के तहत मिलने वाली राशि का भुगतान किया जाएगा। यह अनुदान राशि संबंधित आवेदक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाती है।
कब कर सकते हैं आवेदन?
- इस योजना का लाभ लेने वाली लड़कियां शादी से दो महीने पहले या शादी के 6 महीने के अंदर अनुदान राशि के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके बाद किसी का भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- हिमाचल से बाहर रहने वाले लड़के से शादी करने पर भी लड़की इस योजना का लाभ उठा सकती है।
- विधवा महिलाएं भी इस शगुन योजना का लाभ उठा सकती हैं।
क्या हैं आवदेन करने की शर्तें?
शगुन योजना के लिए आवेदन करने वाली लड़की-
- हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- BPL परिवार से संबंधितक होनी चाहिए
- लड़की की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक और लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- लड़की का नाम e-district पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए।
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कौन से दस्तावेज हैं जरूरी?
शगुन योजना का लाभ लेने वाली लड़की के पास यह दस्तावेज होना अनिवार्य है। जैसे-
- आधार कार्ड
- BPL कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
कैसे करें आवदेन?
आपको बता दें कि शगुन योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट e-district पर जाना होगा। यहां सिटिजन लॉग इन पर क्लिक करके यूजरटाइप का चयन करने के बाद मांगी गई डिटेल भर दें। इसके बाद आप शगुन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
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ट्रैक कर सकते हैं आवेदन-
आप अपने आवेदन को ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके लिए e-district पर विजिट करें और फिर ट्रैक एप्लीकेशन में सर्विस सिलेक्ट करने के बाद अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज कर सर्च पर क्लिक करें। ऐसा करने से आप अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर शगुन योजना का आवेदन फॉर्म लें। इसके बाद फॉर्म में मांगी गई पूर डिटेल को दर्ज कर जरूरी दस्तावेजों को संगलन कर आवदेन फॉर्म आंगनबाड़ी केंद्र में जमा करवा दें।