शिमला। हिमाचल प्रदेश में दो समुदायों के बीच विवाद का बड़ा कारण बने संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को आज से गिराने का काम शुरू हो गया है। संजौली मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड की मंजूरी बाद संजौली मस्जिद की अवैध तरीके से बनाई तीन मंजिलों को गिराने का काम शुरू कर दिया है। मस्जिद कमेटी के इस फैसले पर अब सीएम सुक्खू और उनके मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया है।
सीएम सुक्खू बोले आपसी भाईचारे की पेश की मिसाल
दरअसल सीएम सुक्खू ने कहा कि संजौली मस्जिद विवाद के बीच मुस्लिम समुदाय ने एक मिसाल कायम की है। उन्होंने खुद आगे आकर मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने खुद ही गिराने की पेशकश की थी। अब मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण को गिराने का काम भी शुरू कर दिया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसमें आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की है।
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सीएम सुक्खू ने कहा कि मस्जिद विवाद से शहर की शांति भंग हो रही थी। जिसे देखते हुए मुस्लिम समुदाय खुद आगे आया और उसने अवैध निर्माण को तोड़ने की पेशकश की थी। मुख्यमंत्री ने इस कदम की सराहना करते हुए इसे सामुदायिक सौहार्द का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि अब दो समुदायों के बीच एक बार फिर भाईचारा बढ़ेगा।
मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ना कानूनी प्रक्रिया
वहीं सीएम सुक्खू के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के शुरू हुए काम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मस्जिद के अवैध निर्माण के हिस्से को गिराना कानूनी प्रक्रिया है। मस्जिद कमेटी ने खुद कमिश्नर कोर्ट में अवैध निर्माण के हिस्से को गिराने की बात कही थी, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है।
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कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है मस्जिद कमेटी
वहीं मस्जिद कमेटी द्वारा अवैध हिस्से को गिराने के लिए पर्याप्त फंड ना होने की बात पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इसको लेकर मस्जिद कमेटी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। इसके बाद समय देने या न देने पर कमिश्नर कोर्ट अपना फैसला देगी, लेकिन मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की पॉजिटिव शुरुआत हुई है।
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विक्रमादित्य ने क्या की अपील
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में आपसी भाईचारा खराब हो। इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। मेरा मस्जिद कमेटी से निवेदन है उन्हें मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के लिए जो तीन महीने का टाइम पीरियड मिला है। उसी में इस काम को पूरा करें। मस्जिद कमेटी अगर इस मामले में कोर्ट में अपील करना चाहती है तो कर सकती है। इसके बाद कोर्ट से जो फैसला आता है, उस हिसाब से आगे देखा जाएगा।