शिमला। हिमाचल प्रदेश में त्योहरी सीजन की धूम मची हुई है। इसी बीच लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। दरअसल, बाजार में सरसों का तेल महंगा हो गया है। एक नामी कंपनी ने सरसों तेल और रिफाइंड तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। त्योहारी सीजन में तेल के दाम बढ़ने से लोग काफी परेशान हैं।
महंगा हुआ सरसों का तेल
कंपनी ने सरसों तेल के दाम 25 रुपए प्रति लीटर और रिफाइंड तेल के दाम 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। यानी जो सरसों के तेल की बोतल 160 रुपए प्रति लीटर मिल रही थी- अब वो 185 रुपए प्रति लीटर में मिलेगी। जबकि, रिफाइंड तेल 110 से 120 लीटर में मिलेगा।
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व्यापार मंडल शिमला के अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने बताया कि सरसों तेल की सप्लाई कम होने के कारण दाम बढ़ाए गए हैं। आने वाले दिनों में तेल के दाम कम होने की उम्मीद है।
डिपुओं से कितने में मिलेगा तेल?
गौरतलब है कि प्रदेश के राशन कार्ड धारक डिपुओं से सस्ते दामों में जरूरत के हिसाब से तेल खरीद सकते हैं। इस बारे में सुक्खू सरकार ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। राशन कार्ड धारक डिपुओं से बाजार से कम रेट में तेल खरीद सकते हैं। राशन कार्ड धारकों को डिपुओं में अब उनकी जरूरत के हिसाब से सस्ते भाव में सरसों का तेल मिलेगा।
सुक्खू सरकार एक राशन कार्ड पर दो लीटर तक सरसों का तेल दे रही है। जिसमें APL और BPL राशन कार्ड धारकों को सरसों का तेल 123 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलता है। टैक्स पेयर कार्ड धारकों को सरसों का तेल 129 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलता है।
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सस्ते दाम में मिलेगा तेल
जैसा कि हम सब जानते हैं इन दिनों त्यौहारी सीजन चल रहा है। ऐसे में तेल का सस्ते दामों में मिलना महंगाई की मार झेल रहे हिमाचल के 19 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को राहत देगा।
खाने लायक नहीं पाया गया तेल
आपको बता दें कि हिमाचल में एक नामी कंपनी का सरसों तेल और सोयाबीन तेल खाने लायक नहीं पाया गया है। जांच के दौरान ये दोनों तेल सेफ नहीं पाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कंपनी को इस तेल का सारा स्टॉक वापस मंगवाने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही दुकानदारों को भी नोटिस भेज दिए हैं।
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स्टॉक वापस मंगवाने के दिए आदेश
विदित रहे कि, खाद्द सुरक्षा विभाग ने कुछ दिन पहले सोलन जिले के बद्दी क्षेत्र की एक दिल्ली बेस्ड नामी कंपनी के तेल के सैंपल जांच के लिए कंडाघाट भेजे थे। जहां ये दोनों तेल खाने लायक नहीं पाए गए। कंपनी का सोयाबीन ऑयल मिक्स-ब्रांडेड पाया गया है।
विभाग ने कंपनी को एक हफ्ते का समय दिया है।जबकि, दुकानदारों को भी 30 दिन में बिल और दस्तावेज जमा करवाने को कहा गया है। विभाग का कहना है कंपनी पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।