मंडी। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला में मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के आयुक्त कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जिससे हिंदू संगठन आहत हुए हैं। हिंदू संगठनों ने टीसीपी कोर्ट में अपना पक्ष रखने की अपील की है। वहीं अगली सुनवाई में फैसला उनके हक में ना आने पर अगली रणनीति भी बना ली है।
क्या बोले हिंदू संगठन
दरअसल मंडी शहर के जेल रोड पर बनी मस्जिद के अवैध निर्माण को आयुक्त कोर्ट ने 13 सितंबर को गिराने के आदेश दिए थे। आयुक्त कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के लिए 30 दिन का समय दिया था। लेकिन आयुक्त कोर्ट के फैसले को मस्जिद कमेटी प्रबंधन ने टीसीपी कोर्ट में चुनौती दी दी।
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अपना पक्ष रखने की मांगी इजाजत
बीते रोज टीसीपी कोर्ट ने आयुक्त कोर्ट द्वारा दिए गए मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के आदेशों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगले आदेशों तक मस्जिद का अवैध निर्माण नहीं गिराया जाएगा। टीसीपी कोर्ट के इस फैसले से फिलहाल के लिए मुस्लिम समुदाय को कुछ राहत जरूर मिल गई है। टीसीपी कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 20 अक्तूबर को निर्धारित की गई है।
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अगली सुनवाई का करेंगे इंतजार
वहीं दूसरी तरफ टीसीपी कोर्ट के इस फैसले से हिंदू संगठन आहत हुए हैं। हिंदू संगठनों ने मस्जिद के अवैध निर्माण मामले में टीसीपी कोर्ट में अपना पक्ष रखने की अपील की है। देवभूमि संघर्ष समिति की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य घनश्याम ठाकुर ने कहा कि टीसीपी कोर्ट से हिंदू संगठनों को भी अपना पक्ष रखने की अपील की गई है।
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उन्होंने कहा कि हमारे पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं और हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। हिंदू संगठनों का कहना है कि वह 20 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई का इंतजार करेंगे, यदि फैसला उनके हक में नहीं आया तो फिर कोर्ट जाने की तैयारी कर ली गई है।
मुस्लिम समाज को याद दिलाया अपना वादा
घनश्याम ठाकुर ने कहा कि चाहे मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के लिए संघर्ष का ही रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े वह पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज को भी अपना वादा याद दिलाया जिसमें उन्होंने अवैध निर्माण को स्वयं गिराने की बात कही थी। घनश्याम ठाकुर ने कहा कि अवैध निर्माण को हर हाल में गिराया जाना चाहिए।
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क्या कहते हैं नगर निगम के कमीश्नर
वहीं टीसीपी कोर्ट के आदेशों की कॉपी नगर निगम मंडी के पास पहुंच चुकी है। नगर निगम मंडी के कमीश्नर एचएस राणा ने इसकी पुष्टि की है। एचएस राणा ने कहा कि जो फैसला उन्होंने सुनाया था, उस पर रोक लगा दी गई है। उच्चाधिकारियों के आगामी आदेशों तक अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। आने वाले समय में जो आदेश प्राप्त होंगे। उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी।