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November 25, 2024

संजौली मस्जिद की छत हटाने के बाद अब दीवारों पर फंस गया नया पेंच, जानें क्या

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शिमला। हिमाचल की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण के मुद्दे ने दो समुदायों को आमने सामने ला खड़ा कर दिया था। हिंदू संगठन जहां मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के लिए सड़कों पर उतर आए। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय ने माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए खुद आगे आकर मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की पेशकश नगर निगम आयुक्त से कर दी। जिसके चलते एमसी आयुक्त ने संजौली मस्जिद के ऊपर बनी अवैध तीन मंजिलों को गिराने के आदेश दिए थे।

दीवारों का मलबा डंप करने में आ रही परेशानी

निगम आयुक्त के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की ऊपर की तीन मंजिलों को गिराने का काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन अब इस काम में एक और पेंच फंस गया है। मस्जिद कमेटी ने आयुक्त कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद की सबसे ऊपर की छत को हटा दिया था। उसके बाद दीवारों को भी तोड़ने काम शुरू कर दिया था। लेकिन अब परेशानी यह है कि दीवारों के इस मलबे को गिराया कहां जाए, इसको लेकर अभी तक कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। यह भी पढ़ें : 8 दिन बाद शादी… बंट गए कार्ड- निगम के होटल बंद होने से असमंजस में कई परिवार

छत तोड़ने के बाद मस्जिद की तोड़ी जा रही दीवारें

मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि कोर्ट के आदेशों के बाद मस्जिद कमेटी खुद अवैध मस्जिद को तोड़ रही है। छत को हटा दिया है और अब दीवारांे को तोड़ा जा रहा है। लेकिन यहां से निकल रहे मलबे को डंपिंग करना मुश्किल हो रहा है। वहीं तोड़ने के लिए भी लेबर की कमी आ रही है। जो लेबर लगाई गई थी वह घर चली गई है, ऐसे में खुद ही दीवार को तोड़ने का काम किया जा रहा है। यह भी पढ़ें : हिमाचल में बेरोजगारी का संकट- आंकड़ों ने खोली सुक्खू सरकार की पोल

कब उठा था यह मामला

बता दें कि शिमला का संजौली मस्जिद मंे अवैध निर्माण का मामला उस समय उठा था, जब शिमला के मैहली में दो गुटों में मारपीट हुई थी। इस मारपीट के छह आरोपी संजौली मस्जिद से गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद से हिंदू संगठन भड़क गए और संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को गिराने के लिए सड़कों पर उतर आए। संजौली में हिंदू संगठनों तीन बार जोरदार प्रदशर्न किए थे।

12 सितंबर को दिए थे गिराने के आदेश

जिसके बाद मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने 12 सितंबर को खुद लिखित में नगर निगम आयुक्त कोर्ट में मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की पेशकश रखी। उसके बाद यह मामला कुछ हद तक शांत हुआ था। यह भी पढ़ें : हिमाचल कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म करने की तैयारी- आज होने जा रही अहम बैठक 5 अक्तूबर को नगर निगम आयुक्त की कोर्ट ने संजौली मस्जिद के ऊपर बनी तीन मंजिलों को गिराने के आदेश दिए थे। आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद कमेटी केा अपने खर्चे पर यह अवैध निर्माण गिराने को कहा था। जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण गिराने का काम भी शुरू कर दिया।

जिला अदालत में दी थी चुनौती

इसी बीच 30 अक्तूबर को मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी ने आयुक्त कोर्ट के फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी और तीन मंजिलों को गिराने के आदेशों पर स्टे मांगी। इस दौरान उन्होंने दलील दी थी कि आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद कमेटी अध्यक्ष लतीफ के हल्फनामे पर अपना फैसला सुनाया था। यह भी पढ़ें : हिमाचल : खड्ड में डूब गया युवक, बहन और जीजा के साथ आया था घूमने जबकि लतीफ मस्जिद कमेटी के कानूनी अध्यक्ष नहीं हैं। जिस पर कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से हल्फनामा मांगा था। अभी हाल ही में हुई सुनवाई में वक्फ बोर्ड ने अपने हल्मफनामे में कहा था कि मोहम्मद लतीफ ही संजौली मस्जिद कमेटी के कानूनी अध्यक्ष हैं। अब जिला अदालत इस केस का फैसला 30 नवंबर को सुना सकती है।

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