#यूटिलिटी

November 1, 2024

संजौली मस्जिद विवाद: अवैध निर्माण गिराने के आदेश को अदालत में दी चुनौती; जानें डिटेल

शेयर करें:

शिमला। हिमाचल की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। नगर निगम आयुक्त के फैसले को लेकर अब जिला अदालत में अपील दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगया है कि संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ की तरफ से जो हलफनामा दायर किया है, वह गैर कानूनी है।

आयुक्त के फैसले को कोर्ट में चुनौती

जिला अदालत में नजाकत हाशमी बनाम एमसी शिमला के नाम से यह अपील दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि मोहम्मद लतीफ की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है, वह कमेटी की सहमति के बगैर दायर किया गया है। बता दें कि नगर निगम आयुक्त ने हलफनामों के आधार पर मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने के आदेश दिए हैं।

आजादी से पहले बनी है संजौली मस्जिद

आसिफ का कहना है कि संजौली में बनी मस्जिद आजादी से पहले ही पक्की थी। 1954 में वक्फ बोर्ड बना। बोर्ड बनने के बाद देश भर में सभी वक्फ संपत्तियों का सर्वे किया गया। संजौली मस्जिद तब से वक्फ बोर्ड के पास है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1970 को केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें राज्य सरकार को संपतियों की म्यूटेशन वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। यह भी पढ़ें हिमाचल में दो पैराग्लाइडर्स ने गंवाई जा*न, ये बताया जा रहा कारण

प्रदेश भर में गरमाया था संजौली मस्जिद मामला

बता दंे कि अभी दो माह पहले ही शिमला के संजौली में बनी मस्जिद में अवैध निर्माण का मुद्दा काफी गरमाया था। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर कई बार हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया और मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग की। इसी बीच मस्जिद कमेटी ने खुद आगे आकर आयुक्त को एक हल्फनामा दिया, जिसमें उन्होंने मस्जिद के अवैध निर्माण को खुद ही गिराने की पेशकश की। यह भी पढ़ें : हिमाचल: दिवाली की रात घर भी नहीं पहुंच पाया युवक, दीवार से टकराई बाइक

आयुक्त ने मस्जिद की तीन मंजिल गिराने के दिए थे आदेश

इसके बाद नगर निगम आयुक्त कोर्ट में संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हुई सुनवाई में आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को एक माह में मस्जिद के ऊपर अवैध तरीके से बनी तीन मंजिलों को गिराने के आदेश दिए थे। आयुक्त कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद कमेटी को यह निर्माण अपने खर्चे पर गिराना होगा। जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने का काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच पैसों की कमी के चलते यह काम रूक गया था। यह भी पढ़ें : हिमाचल: रात को मनाई दिवाली- सुबह स्वर्ग सिधार गया शख्स; जानें पूरा मामला

लतीफ के हलफनामे को जिला अदालत में चुनौती

अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। अब लतीफ नेगी की ओर से नगर निगम आयुक्त को दिए गए हल्फनामे को जिला अदालत में चुनौती दी गई है। जिसमें आरोप लगाया गया है कि लतीफ ने जो हलफनामा दायर किया था, वह कमेटी की सहमति के बिना दायर किया गया था। जिसके चलते अब नगर निगम आयुक्त के फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी गई है।

पेज पर वापस जाने के लिए यहां क्लिक करें

ट्रेंडिंग न्यूज़
LAUGH CLUB
संबंधित आलेख