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October 16, 2024

संजौली मस्जिद गिराने को अब किसकी मंजूरी का इंतजार कर रहा मुस्लिम समुदाय, जानें

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शिमला। हिमाचल की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर प्रदेश भर में काफी हो हल्ला हुआ था। हिंदू संगठनों और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए थे। इस सब के बीच नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने संजौली मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने के आदेश दिए थे। जिसके बाद अब मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की तीन अवैध मंजिलांे को गिराने के लिए वक्फ बोर्ड की मंजूरी मांगी है।

मस्जिद कमेटी ने क्यों मांगी वक्फ बोर्ड की मंजूरी

दरअसल संजौली मस्जिद कमेटी का कहना है कि संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। ऐसे में अवैध निर्माण गिराने के लिए वक्फ बोर्ड से मंजूरी लेना जरूरी है। कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि मस्जिद कमेटी नगर निगम आयुक्त कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देगी। मस्जिद कमेटी खुद ही अवैध निर्माण को गिराएगी। अवैध निर्माण गिराने का कार्य बोर्ड और नगर निगम की निगरानी में किया जाएगा। यह भी पढ़ें : हिमाचल में स्क्रब टाइफस ने छीनी दो जिंदगियां, अलर्ट हुआ स्वास्थ्य महकमा

5 अक्तूबर को मस्जिद की तीन मंजिल गिराने के दिए थे आदेश

बता दें कि नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने बीते 5 अक्टूबर को अंतरिम आदेश जारी कर संजौली मस्जिद की पांच मंजिलों में ऊपर की अवैध तरीके से बनाई तीन मंजिलों को गिराने का फैसला सुनाया था। नगर निगम शिमला आयुक्त कोर्ट के फैसले की कॉपी मंगलवार को मस्जिद कमेटी को मिली है। जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण गिराने के लिए वक्फ बोर्ड की मंजूरी मांगी है। यह भी पढ़ें : हिमाचल : दुकान में सफाई करते विपन को का*टा सांप, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

कब कब क्या क्या हुआ

  • संजौली में आजादी से पहले दो मंजिला बनी हुई थी कच्ची मस्जिद
  • साल 2010 तक मस्जिद की दो ही मंजिला थी, बादक 2020 तक यहां पांच मंजिला बन गईं
  • मस्जिद के साथ शौचालय भी बनाए गए
  • नगर निगम ने 2010 के बाद से 35 बार मस्जिद कमेटी को जारी किया नोटिस
  • नगर निगम आयुक्त कोर्ट में 45 बार हो चुकी है सुनवाई

कमेटी अपने खर्च पर गिराएगी मस्जिद

आयुक्त कोर्ट के फैसले के अनुसार अवैध निर्माण गिराने संबंधी पूरी कार्रवाई एक प्रक्रिया के तहत होगी। अवैध निर्माण जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की मौजूदगी में गिराया जाएगा। निगम आयुक्त कोर्ट ने पांच मंजिला मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलें अवैध करार दी हैं और इन्हें गिराया जाना है। इसे कमेटी अपने खर्च पर गिराएगी। कमेटी बोर्ड की मंजूरी के बाद अगले हफ्ते से अवैध निर्माण गिराने का काम शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह भी पढ़ें : हिमाचल : 16 साल लड़ी हक की लड़ाई, अब लेफ्टिनेंट कर्नल बने रघुवीर

2010 के बाद दो मंजिलों से पांच मजिला बन गई मस्जिद

इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। 21 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में संजौली मस्जिद की निचली दो मंजिलों के निर्माण को लेकर सुनवाई होनी है। निगम के अनुसार पुरानी मस्जिद के दोबारा निर्माण के लिए सलीम नाम के शख्स ने वर्ष 2010 में काम शुरू किया था। लेकिन इसके लिए उन्होंने नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली थी। यह भी पढ़ें : हिमाचल : घर के बाहर खेल रही मासूम को HRTC बस ने रौंदा, मची चीख-पुकार नगर निगम ने 31 मार्च 2010 को मस्जिद का काम रोकने के आदेश दिए थे। मस्जिद कमेटी को नोटिस भी जारी किया गया, बावजूद इसके यहां काम जारी रहा। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी का कहना है कि निचली मंजिलें दशकों पुरानी हैं। ऊपर की तीन मंजिलों का निर्माण साल 2010 के बाद किया गया है। जिसे कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया है।

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