शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब शादी समारोह में शराब परोसना महंगा हो गया है। आबकारी कराधान विभाग ने शादी समारोह में शराब लाइसेंस फीस को बढ़ा दिया है। यही नहीं लाइसेंस पर कितनी शराब आप अपने घर में परोस सकते हैं, इसकी भी सीमा तय कर दी है। हालांकि आबकारी कराधान विभाग ने शादी के लिए जारी होने वाले शराब लाइसेंस दो तरह के देने का प्रावधान रखा है।
कितनी हुई लाइसेंस फीस
आबकारी कराधान विभाग ने पहले शादी समारोह में शराब परोसने के लिए लाइसेंस फीस 600 रुपए रखी थी। जिसे अब बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया है। 1200 रुपए का लाइसेंस लेने पर शादी समारोह में छह पेटी व्हिस्किी और छह पेटी बीयर की परोसी जा सकती हैं। वहीं अगर शादी में अनलिमिटेड शराब परोसने है तो इसके लिए 1700 रुपए का लाइसेंस लेना होगा।
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शादी का कार्ड दिखाना होगा
शादी समारोह में शराब परोसने का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन के साथ शादी का कार्ड भी विभाग को दिखाना होगा। खास बात यह है कि जिस दिन आयोजन होगा, उसी दिन लाइसेंस का इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं तय स्थान के अलावा दूसरी जगह शराब परोसने की भी मनाही होगी और ना ही लाइसेंस को किसी दूसरे को सौंपा जा सकेगा।
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घर में दबिश दे सकती है विभाग की टीम
आबकारी कराधान विभाग ने साफ कहा है कि लाइसेंस ना लेने की सूरत में विभागीय टीम आपके घर में दबिश दे सकती है। विभाग इन मामलों में आबकारी कराधान विभाग अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई करेगा। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में भारी मात्रा में चंडीगढ़ से शराब का आयात होने की खबरें सामने पर विभाग ने यह कदम उठाया है।
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लाइसेंस लेकर बिना चिंता के परोसें शराब
विभागीय अधिकारियों की मानें तो लाइसेंस की फीस चुकाने के बाद बिना चिंता के किसी पास की दुकान से ही शराब खरीदी जा सकती है और इसका इस्तेमाल बिना रोक.टोक किया जा सकता है। अधिकारियों की मानें तो हिमाचल में शराब पीना या बेचना अपराध नहीं है। लेकिन इसके लिए राज्य सरकार और आबकारी विभाग ने नियम तय किए हैं उनके आधार पर ही कदम उठाने होंगे।