शिमला। हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करने वाले संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण के मामले में आज जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला अदालत में आज ऑल हिमाचल मुस्लिम एसोसिएशन द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। मुस्लिम समुदाय ने याचिका दायर कर नगर निगम शिमला आयुक्त कोर्ट के फैसले पर स्टे की मांग की थी।
जिला अदालत ने सुनाया फैसला
आज शिमला जिला अदालत में हुई सुनवाई में अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए नगर निगम आयुक्त के फैसले को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। नगर निगम शिमला ने संजौली मस्जिद की ऊपर की तीन मंजिलों को गिराने के आदेश दिए थे। अब जिला अदालत ने भी आयुक्त के इस फैसले को बरकरार रखा है। जिससे मुस्लिम एसोसिएशन को बड़ा झटका लगा है।
एमसी आयुक्त कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार
बता दें कि नगर निगम आयुक्त शिमला ने 5 अक्तूबर को संजौली मस्जिद की अवैध रूप से बनाई गई तीन मंजिलों को मस्जिद कमेटी को आदेश दिए थे। इसके अलावा तीनों मंजिलों को मस्जिद कमेटी को अपने खर्चे पर तोड़ने का कहा था। नगर निगम आयुक्त के इस फैसले को मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला अदालत में चुनौती दी थी।
यह भी पढ़ें :कार सवार ने उड़ाया रिटायर शिक्षक, तेज रफ्तार ने छीन ली शख्स की सांसें
मुस्लिम एसोसिएशन ने क्या दी थी दलील
अपनी याचिका में मुस्लिम वेलफेयर ने कहा था कि एमसी आयुक्त ने संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ द्वारा दिए गए हल्फनामे पर अपना फैसला सुनाया है। जबकि मोहम्मद लतीफ का हल्मनामा कोई मायने नहीं रखता है। मुस्लिम एसोसिएशन ने दलील दी थी कि मोहम्मद लतीफ नाम के व्यक्ति ने हल्फनाम दायर कर मस्जिद गिराने की सहमति दी है, जबकि लतीफ इसके लिए अधिकृत नहीं था।
यह भी पढ़ें : हिमाचल में बदला मौसम- रोहतांग में हल्की बर्फबारी शुरू, बढ़ने लगी ठंड
वक्फ बोर्ड से भी मांगा जवाब
इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड से मोहम्मद लतीफ को लेकर जवाब मांगा था। जिसमें पिछली सुनवाई में वक्फ बोर्ड ने जिला कोर्ट को बताया कि मोहम्मद लतीफ साल 2006 से संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष बनाए थे। जिसको लेकर वक्फ बोर्ड ने दस्तावेज भी जमा करवाए थे।
यह भी पढ़ें : वीरभद्र सिंह नाम से जाना जाएगा ये कॉलेज, सीएम सुक्खू ने की घोषणा
इन्हीं दस्तावेज के आधार पर यह तय हो गया कि लतीफ संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैं और उनका हल्फनामा भी सही है। जिसके बाद जिला अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज 30 नवंबर को जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए ऑल हिमाचल मुस्लिम एसोसिएशन की अपील को खारिज करते हुए आयुक्त कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
20 दिसंबर तक गिरानी होंगी तीन मंजिल
जिला अदालत का फैसला आने के बाद अब मस्जिद कमेटी को 20 दिसंबर तक संजौली मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने का काम पूरा करना होगा। अब तक मस्जिद की एक छत और दीवार को ही हटाया गया है। संजौली मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर ऊपर की तीन मंजिलों को गिराने के कार्य में जुटी हुई है। हालांकि इस बीच दीवारों के डंपिंग की भी समस्या उन्हें आ रही है।