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December 20, 2024

सुक्खू सरकार ने धार्मिक संस्था के लिए बदल दिया लैंड सीलिंग एक्ट, विधेयक पारित

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धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज तीसरे दिन एक बड़ा विधेयक पारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट 1972 में बदलाव करने के विधेयक को पारित कर दिया है। या यूं कहें कि सुक्खू सरकार ने एक धार्मिक संस्था को फायदा देने के लिए इस लैंड सीलिंग एक्ट 1972 में बदलाव किया है। संशोधित बिल के मुताबिक राधा स्वामी सत्संग ब्यास भोटा धर्मार्थ अस्पताल 30 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर सकेगा। इसमें धर्मार्थ कार्य करने वाली संस्थाओं को भूमि हस्तांतरण के लिए एक बार छूट देने का प्रावधान किया गया है। छूट का लाभ लेने के बाद धर्मार्थ कार्य न करने वाली संस्थाओं की जमीन सरकार को वापस होगी। एकमुश्त छूट सिर्फ 30 एकड़ तक ही मिलेगी। यह भी पढ़ें : आर्थिक संकट के बीच सुक्खू सरकार को मिले 1378 करोड़ रुपए, जानें कहां होंगे खर्च

लैंड सीलिंग विधेयक पारित

हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 30 एकड़ तक जमीन या इस पर बना स्ट्रक्चर सहयोगी संस्था जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को हस्तांतरित करने की अनुमति दे दी है। इससे जुड़ा हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक 2024 आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन पारित कर दिया गया। आज सदन में इसके अलावा दो अन्य महत्तवपूर्ण बिल भी पारित किए गए। यह भी पढ़ें : सुक्खू सरकार ने महिला से वापस लिए 4,500- क्या आपको भी लौटाने होंगे? यहां जानें

क्या बोले भाजपा विधायक

भाजपा की ओर से विधायक रणधीर शर्मा ने इस बिल पर कहा कि हम राधा स्वामी सत्संग ब्यास को जमीन देने के पक्ष में हैं, लेकिन इस संशोधन के दुरुपयोग की आशंका है। इसलिए सेलेक्ट कमेटी को यह बिल भेजा जाए। यह भी पढ़ें : हिमाचल शीतकालीन सत्र में पहली बार शून्य काल की परंपरा शुरू, जयराम ने की तारीफ

आज सुक्खू सरकार ने तीन विधेयक किए पारित

आज सदन में सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें विधेयक.2024 को पारित किया गया। उसके बाद हिमाचल पुलिस संशोधन विधेयक 2024 को भी पारित किया गया। अब यह दोनों ही विधेयक मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजे जाएंगे। जबकि लैंड सीलिंग एक्ट संशोधन बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उसके बाद ही यह बिल लागू होगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राधा स्वामी सत्संग ब्यास जमीन को ट्रांसफर कर पाएगा। यह भी पढ़ें : राहुल गांधी बढ़ी मुश्किलें, अनुराग ठाकुर सहित 3 सांसदों ने दर्ज कारवाई FIR

चेरिटेबल अस्पताल की जमीन को करना है ट्रांसफर

दरअसल हिमाचल के हमीरपुर जिला में राधा स्वामी सत्संग ब्यास भोटा में चेरिटेबल अस्पताल चलाती है। अस्पताल प्रबंधन अस्पताल की जमीन को जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसायटी को हस्तांतरित करना चाहती थी, लेकिन इसमें लैंड सीलिंग एक्ट बाधा बन रहा था। जिसके चलते सुक्खू सरकार ने अब इस लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर इस धार्मिक संस्था को छुट देने का निर्णय लिया है। यह भी पढ़ें : राहुल गांधी पर FIR, CM सुक्खू बोले- इससे कांग्रेस घबराने वाली नहीं

क्या है लैंड सीलिंग एक्ट 1972

बता दें कि हिमाचल में राधा स्वामी सत्संग ब्यास को लोगों ने 6 हजार बीघा जमीन दान दे रखी है। कायदे से यह जमीन 1972 के लैंड सीलिंग एक्ट के तहत सरकार में वेस्ट होनी थी। जब यह एक्ट बना तो उसके अनुसार जिस व्यक्ति या परिवार के पास पानी वाली 50 बीघा से ज्यादा जमीन, एक फसल देने वाली 75 बीघा से अधिक, बगीचा वाली 150 बीघा जमीन और ट्राइबल एरिया में जिसके पास 350 बीघा से ज्यादा जमीन थी, उनकी वजह से जमीन सरकार में वेस्ट हो गई। इससे राजा.रजवाड़ाओ, देवी देवातओं, बड़े बड़े साहुकारों की सैकड़ों बीघा जमीन सरकार में वेस्ट हो गई।

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