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June 18, 2025

हिमाचल पुलिस शराबी ड्राइवरों पर कसेगी नकेल, बिना वारंट होंगे अरेस्ट, आसानी से नहीं मिलेगी जमानत

दो घंटे में करवाना होगा मेडिकल परीक्षण

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 Himachal Pradesh Police action

शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक तिवारी ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह के मामलों में पुलिस को तय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पूरी गंभीरता से पालन करना होगा।

 

बिना वारंट होगी गिरफ्तारी


जानकारी के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत यदि कोई व्यक्ति शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत पुलिस अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति को मौके पर ही बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सके।

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मेडिकल की समय सीमा तय


गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारी को अनिवार्य रूप से दो घंटे के भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी पंजीकृत डॉक्टर के पास ले जाकर मेडिकल परीक्षण करवाना होगा। यह प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी करना आवश्यक होगा, ताकि केस को कानूनी रूप से मजबूत बनाया जा सके। यदि किसी कारणवश पुलिस अधिकारी निर्धारित दो घंटे के भीतर मेडिकल जांच नहीं करवा पाता है, तो आरोपी को जमानत और बांड प्रस्तुत करने की शर्त पर छोड़ा जा सकता है।

 

रोजाना भेजनी होगी रिपोर्ट


डीजीपी ने यह भी स्पष्ट किया है कि शराब पीकर वाहन चलाने से संबंधित मामलों की जानकारी हर दिन ‘डेली सिचुएशन रिपोर्ट’ (DSI) के माध्यम से पुलिस मुख्यालय को भेजना अनिवार्य होगा। यह कदम आंकड़ों की निगरानी और क्षेत्रीय स्तर पर कार्रवाई की समीक्षा के लिए उठाया गया है।

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ऐसे भी गिरफ्तारी का प्रावधान


DGP तिवारी ने मोटर वाहन अधिनियम की अन्य धाराओं का हवाला देते हुए बताया कि अगर कोई चालक नाम और पता बताने से इनकार करता है, तो उसे भी हिरासत में लिया जा सकता है। ऐसे मामलों में भी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहरहाल, इस सख्ती का उद्देश्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना है और शराब पीकर ड्राइविंग जैसी गैरजिम्मेदाराना हरकतों पर लगाम लगाना है। प्रदेश पुलिस अब इस दिशा में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी।

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